Move to Jagran APP

भगाेड़े के खिलाफ जारी हुई थी एलओसी, अवैध तरीके से मलेशिया से नेपाल के रास्ते पहुंचा लुधियाना

एएसआइ हरदेव सिंह ने बताया कि उनकी पहचान संगरूर के गांव महोरना खुर्द निवासी जुगराज सिंह तथा उसकी पत्नी चरणजीत कौर के रूप में हुई। पुलिस ने लाेहारा रोड के सतगुरु नगर निवासी महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 01:42 PM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 01:42 PM (IST)
भगाेड़े के खिलाफ जारी हुई थी एलओसी, अवैध तरीके से मलेशिया से नेपाल के रास्ते पहुंचा लुधियाना
अाराेपित एलआेसी जारी होने के बावजूद अवैध तरीके से लुधियाना आ पहुंचा। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, जेएनएन। दुष्कर्म व धोखाधड़ी मामले में भगोड़ा घोषित हुए आरोपित के खिलाफ एलआेसी जारी होने के बावजूद वह अवैध तरीके से लुधियाना आ पहुंचा। यहां उसके माता-पिता ने उसे शरण दी। उसने लुधियाना की अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर कर दी और वापस विदेश भाग गया। अब थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने उसके माता-पिता के खिलाफ उसे अवैध रूप से शरण देने के आरोप में केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की है।

loksabha election banner

एएसआइ हरदेव सिंह ने बताया कि उनकी पहचान संगरूर के गांव महोरना खुर्द निवासी जुगराज सिंह तथा उसकी पत्नी चरणजीत कौर के रूप में हुई। पुलिस ने लाेहारा रोड के सतगुरु नगर निवासी महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया। महिला ने मई 2019 में पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दी थी जिसमें उसने बताया कि आराेपित व उसके परिवार ने उसे शादी का झांसा दिया।

इसी की आड़ में आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसने शादी कराने से मना कर दिया। जिसके चलते थाना डाबा पुलिस ने 2016 में उसके व उसके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी व दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के एक सप्ताह बाद ही आरोपित मलेशिया फरार हो गया।

उसकी फरारी का पता चलने के बाद अदालत ने उसे भगोड़ा करार दे दिया। अाराेपित के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई। उसका पासपोर्ट जब्त करने के आर्डर दिए गए। मगर 2019 में आरोपित गैर कानूनी ढंग से मलेशिया से नेपाल के रास्ते भारत में परवेश कर गया। लुधियाना आकर वो अपने घर में रुका। यहां उसने अदालत में अपना पक्ष देते हुए कहा कि वो विदेश में था और उसे पता ही नही था कि उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जिसके आधार पर अदालत ने उसे जमानत दे दी।

पीड़िता ने कहा कि आरोपित ने जब अदालत में याचिका दायर की, उसे इस बात का पता नहीं लगने दिया गया। वरना वह अदालत में जाकर इस बात का विरोध करती। जमानत मिलने के बाद आरोपित वापस मलेशिया चला गया। मामले की जांच कर रहे एसीपी संदीप वढेरा ने आरोप सही पाए जाने पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.