पुलिस हिरासत में महिला की मौत का मामला: आरोपित कांस्टेबलों की अग्रिम जमानत पर फैसला सात को
शिकायतकर्ता मुकुल गर्ग ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2017 को दुगरी पुलिस ने मृतक महिला रमनदीप कौर और उसे एक धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया था।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अतुल कसाना की अदालत ने पुलिस हिरासत के दौरान दुगरी थाने में 2017 में हुई रमनदीप कौर की मृत्यु के आरोपित पुलिस अधिकारियों सहित दो महिला कांस्टेबलों की तरफ से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई गई अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आज भी कोई फैसला नहीं सुनाया है।
आरोपित पुलिस अधिकारियों इंस्पेक्टर दलबीर सिंह, सहायक सब-इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह व महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर व राजविंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिकाओं को 7 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता मुकुल गर्ग ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2017 को दुगरी पुलिस ने मृतक महिला रमनदीप कौर और उसे एक धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया था। उस दौरान थाने के प्रभारी दलबीर सिंह थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक पुलिस हिरासत के दौरान रमनदीप कौर की मौत हो गई थी। लेकिन पुलिस ने मामले को रफा दफा करते हुए इसे आत्महत्या बताया था। इस संबंध में शिकायतकर्ता मुकुल गर्ग ने पहले पुलिस को अर्जी देकर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए आग्रह किया था। लेकिन जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
चोरी के आरोपित को एक साल की कैद
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजबीर कौर की अदालत ने चोरी करने के आरोपित सूरज कुमार निवासी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश को एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। आरोपित के विरुद्ध शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह निवासी जनता एन्क्लेव लुधियाना ने 15 अक्तूबर 2016 को पुलिस थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत में आरोपित ने अपने आप को बेकसूर बताया, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को कसूरवार ठहराते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई।
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