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ससुर की हत्या करने के आरोप में बहू और उसके जीजा को उम्र कैद

पुलिस थाना शिमलापुरी में एक दिसंबर 2015 को मृतक कश्मीरी लाल के पोते ऋषभ अरोड़ा की शिकायत पर दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sun, 16 Feb 2020 01:39 PM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 06:11 PM (IST)
ससुर की हत्या करने के आरोप में बहू और उसके जीजा को उम्र कैद
ससुर की हत्या करने के आरोप में बहू और उसके जीजा को उम्र कैद

लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखविंदर कौर की अदालत ने ससुर कश्मीरी लाल अरोड़ा की हत्या करने के आरोप में बहू परवीन वाला निवासी मोहल्ला चिमनी रोड शिमलापुरी, लुधियाना व उसके जीजा प्रदीप कुमार उर्फ सोनू निवासी ढाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया।

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पुलिस थाना शिमलापुरी में एक दिसंबर 2015 को मृतक कश्मीरी लाल के पोते ऋषभ अरोड़ा की शिकायत पर दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसकी माता अंजू अरोड़ा की अक्टूबर 2007 में मृत्यु हो गई थी। उनके दादा मृतक कश्मीरी लाल अरोड़ा ने उनके पिता अजय कुमार अरोड़ा (गूंगे व बहरे) की दूसरी शादी परवीन बाला के साथ की थी, लेकिन उनकी सौतेली मां हमेशा ही जायदाद को लेकर झगड़ा करती रहती थी। दादा व उन्हें धमकाती थी कि वह अपनी जायदाद उसके नाम पर कर दें नहीं तो उसे घर से निकाल देगी या फिर उन्हें मार देगी। फिर 27 नवंबर 2015 को उनकी सौतेली मां का जीजा आरोपित प्रदीप कुमार उर्फ सोनू घर आया हुआ था। उन्होंने दादा से झगड़ना शुरू कर दिया। फिर दोनों ने उनके दादा को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पीजीआइ चंडीगढ़ में 30 नवंबर को उनके दादा की मौत हो गई।

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