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आर्म लाइसेंस रद किया तो पहुंचा कोर्ट, अब सीपी ऑफिस की संपत्ति होगी अटैच

जिला अदालत ने कमिश्नर ऑफ पुलिस की चल संपत्ति को एक केस में अटैच करने के आदेश दिए हैं।

By Edited By: Published: Tue, 26 Feb 2019 07:35 AM (IST)Updated: Tue, 26 Feb 2019 10:16 AM (IST)
आर्म लाइसेंस रद किया तो पहुंचा कोर्ट, अब सीपी ऑफिस की संपत्ति होगी अटैच
आर्म लाइसेंस रद किया तो पहुंचा कोर्ट, अब सीपी ऑफिस की संपत्ति होगी अटैच

जागरण संवाददाता, लुधियाना : जिला अदालत ने कमिश्नर ऑफ पुलिस की चल संपत्ति को एक केस में अटैच करने के आदेश दिए हैं। दरअसल शहर के एक व्यापारी ने कमिश्नर कार्यालय के खिलाफ अदालत में केस किया हुआ है, जिसमें अदालत ने यह आदेश दिए। शिकायतकर्ता सोमवार को अपने वकील के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचा था और उसकी ओर से सामान की लिस्ट तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार दुर्गापुरी निवासी अमनदीप ¨सह ने बताया कि वह खेती के साथ-साथ कारोबार भी करते हैं। उन्हें कैश एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ता है, जिस कारण उन्होंने 2012 में आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उसके अनुसार कमिश्नर कार्यालय की ओर से उसे बिना कोई तसल्लीबख्श जवाब दिए उसके लाइसेंस की अर्जी रद कर दी थी, जिसके बाद उसकी ओर से 2014 में स्थानीय अदालत में केस दायर किया गया था, जिसमें अदालत ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को समन भी जारी किए थे, मगर पुलिस की ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। 11 फरवरी 2019 को अदालत ने कमिश्नर कार्यालय की चल संपत्ति अटैच करने के आदेश दे दिए।

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सोमवार को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे अमनदीप वहीं अमनदीप अपने वकील के साथ सोमवार को कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्यालय पहुंचे और संपत्ति में शामिल चीजों की लिस्ट बनाई। अमनदीप के वकील के अनुसार अदालत में अगली तारीख 5 मार्च है और वह सामान की लिस्ट अदालत में देंगे। बता दें कि जैसे ही अमनदीप अपने वकील के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचे तो उसे देख वहां पर अफरा-तफरी का माहौल था।


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