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Corona effect : 15 अगस्त तक लगाई जजों की ड्यूटियां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने की हिदायत

Corona effect काेराेना के बढ़ते खतरे के बाद सरकारी विभागाें में कामकाज बाधित हाे रहा है। इसकाे लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज गुरबीर सिंह ने नई याेजना बनाई है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 02 Aug 2020 09:26 AM (IST)Updated: Sun, 02 Aug 2020 09:26 AM (IST)
Corona effect : 15 अगस्त तक लगाई जजों की ड्यूटियां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने की हिदायत
Corona effect : 15 अगस्त तक लगाई जजों की ड्यूटियां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने की हिदायत

लुधियाना, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज गुरबीर सिंह ने 15 अगस्त तक जजों की फिर से ड्यूटियां लगा दी हैं। इन जजों को भी अति आवश्यक मामलों को निपटाने व उनकी सुनवाई के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेने की हिदायत भी दी गई है। इससे यह साफ हो गया कि अभी अदालतों में रेगुलर काम शुरू नहीं हो पाएगा ।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को दो बैच में बांटा गया है। उनकी 15 अगस्त तक क्रमश: तीन-तीन दिन के लिए ड्यूटी लगाई है। पहले बैच में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों जगदीप सिंह मरोक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरपाल पाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कर्मजीत सिंह सुल्लर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखविदर कौर दुग्गल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलविदर कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलभूषण कुमार व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा को शामिल किया गया है।

दूसरे बैच में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष अरोड़ा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरनतारन सिंह बिद्रा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत जैन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशीष अबरोल को भी शामिल किया है।जारी की गई सूची के मुताबिक़ पहले बैच द्वारा सोमवार,मंगलवार व बुधवार को अपनी-अपनी अदालतों में ड्यूटी दी जाएगी जबकि दूसरा बैच द्वारा वीरवार,शुक्रवार व शनिवार को अपनी-अपनी अदालतों में ड्यूटी देंगे और इसी तरह से क्रमश दोनों बैच 15 अगस्त तक अपनी-अपनी ड्यूटियां देते रहेंगे। इन जजों की अदालत में होगी फौजदारी के मामलों की सुनवाई

फौजदारी मामले लुधियाना पुलिस शहरी अवम एसटीएफ पुलिस स्टेशनों से संबंधित होंगे। इस दौरान वो अपनी ही अदालत में लंबित जमानत याचिकाओं को देखेंगे वही अमरपाल जिला खन्ना व लुधियाना के ग्रामीण में पड़ने वाले सभी पुलिस स्टेशनों के जरूरी फौजदारी मामलों व अपनी अदालत में लंबित जमानत याचिकाओं को देखेंगे।

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