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ह्रदयघात से शख्स की मौत पर बीमा कंपनी ने रद्द किया क्लेम, अब चुकाने होंगे पांच लाख Ludhiana News

बीमा कंपनी ने यह कहते हुए उनका क्लेम रद्द कर दिया की उनके बेटे को पॉलिसी लेने से पहले टीबी का रोग था। बीमा लेते हुए भरे गए फार्म में यह जानकारी छिपाई गई।

By Vikas KumarEdited By: Published: Wed, 30 Oct 2019 12:12 PM (IST)Updated: Thu, 31 Oct 2019 09:23 AM (IST)
ह्रदयघात से शख्स की मौत पर बीमा कंपनी ने रद्द किया क्लेम, अब चुकाने होंगे पांच लाख Ludhiana News
ह्रदयघात से शख्स की मौत पर बीमा कंपनी ने रद्द किया क्लेम, अब चुकाने होंगे पांच लाख Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता के बेटे की मृत्यु के चलते पांच लाख रुपये की धनराशि बतौर मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है। फोरम के अध्यक्ष जीके धीर व सदस्य ज्योत्सना थथई ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी पाते हुए शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी की एवज में बीमा कंपनी को 25 हजार रुपये हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा केस खर्च के रूप में भी 5 हजार रुपये भरने का निर्देश दिया है। फोरम ने यह फैसला अमर सिंह निवासी गांव मलकपुर बेट लुधियाना की शिकायत का निपटारा करते हुए सुनाया।

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शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे चमकौर सिंह के लिए उपरोक्त बीमा कंपनी से बीमा करवाया था। 12 नवंबर, 2016 को उनके बेटे की अचानक ह्रदयघात के चलते मौत हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी को तमाम दस्तावेज देते हुए बीमा राशी देने का आग्रह किया था। लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए उनका क्लेम रद्द कर दिया की उनके बेटे को पॉलिसी लेने से पहले टीबी का रोग था। बीमा लेते हुए भरे गए फार्म में यह जानकारी छिपाई गई। अगर यह जानकारी दी गयी होती तो कंपनी उसका बीमा ही नहीं करती।

48 हजार 188 रुपये का क्लेम देकर फाईल को किया बंद

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें मात्र 48 हजार 188 रुपये का क्लेम देते हुए क्लेम फाईल को बंद कर दिया। जबकि बीमा पॉलिसी की नियमों के अनुसार उनके बेटे की मौत पर उन्हें पांच लाख रुपये का भुगतान होना था। वहीं, बीमा कंपनी की तरफ से फोरम के समक्ष कोई पेश नहीं हुआ। फोरम ने शिकायतकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शिकायत को मंजूर करते हुए बीमा कंपनी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पांच लाख रुपये की बीमा राशी 9 प्रतिशत मय ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया।

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