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लुधियाना में सड़क पर कचरा फेंका या पालीथिन लेकर निकले तो कटेगा चालान, 25 हजार तक लगेगा जुर्माना

लुधियाना में पालीथिन का इस्तेमाल करने वाले बेचने वाले और बनाने वालों पर अब भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। अब अगर आप पालीथिन लेकर जाते निगम की टीम को मिलते हैं तो दो हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा

By Rohit KumarEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 08:33 AM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 08:33 AM (IST)
लुधियाना में सड़क पर कचरा फेंका या पालीथिन लेकर निकले तो कटेगा चालान, 25 हजार तक लगेगा जुर्माना
लुधियाना में पालीथिन का इस्तेमाल करने वाले, बेचने वाले और बनाने वालों पर अब भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

लुधियाना, राजेश भट्ट। अब अगर शहर में खुले में कूड़ा फेंका, सड़क पर कार से कचरा गिराया, गीला व सूख कूड़ा अलग-अलग कर नहीं दिया या फिर प्रतिबंधित किए गए पालीथिन का प्रयोग करते पकड़े गए तो भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। अब नगर निगम पहले से भी सख्त नियम लेकर आया है। पालीथिन का इस्तेमाल करने वाले, बेचने वाले और बनाने वालों पर अब भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। अब अगर आप पालीथिन लेकर जाते निगम की टीम को मिलते हैं तो दो हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा। जुर्माना न देने वालों पर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा।

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नए नियमों के अनुसार अगर कोई 100 ग्राम प्रतिबंधित पालीथिन के साथ पकड़ा जाता है तो उसे दो हजार रुपये जुर्माना होगा। 101 से 500 ग्राम पालीथिन पर तीन हजार, 501 से एक किलो पालीथिन पर 5000, एक से पांच किलो तक 10 हजार और पांच किलो से अधिक पालीथिन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पहले यह राशि दो हजार रुपये तक सीमित थी। कार में जाते समय कुछ खाकर अगर रेपर या अन्य कचरा सड़क पर फेंका तो भी आप पर 250 रुपये जुर्माना लग सकता है।

निगम ने करवाई चालान बुक प्रिंट :

करीब एक साल पहले नगर निगम हाउस में जुर्माना तय करने का प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा था। अधिसूचना जारी न होने के कारण निगम के पास नए नियमों के तहत जुर्माना करने की पावर नहीं थी। अब अधिसूचना जारी होने के बाद निगम ने चालान बुक प्रिंट करवा ली हैं।

आज से कार्रवाई के दिए निर्देश :

नगर निगम हेल्थ ब्रांच के नोडल अफसर अश्वनी सहोता का कहना है कि पालीथिन के इस्तेमाल पर पहले सिर्फ दो हजार रुपये जुर्माना कर पाते थे। अब 25 हजार रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। मंगलवार हेल्थ ब्रांच के अफसरों को चालान बुक जारी कर दी और बुधवार से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। 

गीला व सूखा कूड़ा अलग न किया तो   

घर                                  250

मैरिज पैलेस, पार्टी हाल                   5000

क्लब, सिनेमाघर, कम्युनिटी हाल, मल्टीप्लेक्स   5000

अन्य गैर रिहायशी स्थान                  1000

सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंका तो ...

आम लोगों पर                        1000

होटल रेस्टोरेंट व ढाबा मालिकों पर         2000

उद्योगों                             5000

अस्पतालों पर                        5000

मीट विक्रेताओं पर                    2000

पालतू जानवरों सार्वजनिक स्थान पर शौच करने पर 1000

कूड़े को आग लगाई तो...

कम मात्रा में           5000

ज्यादा मात्रा में        25000


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