अदालत के निर्देश पर दर्ज हुआ बेटे के ससुरालियों पर केस
बेटे के ससुरालियों द्वारा घर में तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकियां देने के मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
जागरण संवाददाता लुधियाना : बेटे के ससुरालियों द्वारा घर में तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकियां देने के मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के निर्देश पर थाना पीएयू पुलिस ने हंबड़ा रोड स्थित राजा गार्डन निवासी 58 वर्षीय आशा रानी की शिकायत पर जम्मू स्थित मूर्ति निवास संतोष भवन मूखंड निवासी प्रियंका जैन, सुरेश जैन, आशीष जैन, संजय जैन तथा चंद्र नगर हैबोवाल निवासी विनीत जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। उसने बताया कि उसके बेटे आशीष जैन की शादी प्रियंका जैन के साथ हुई थी। दोनों के बीच झगड़ा रहने लगा तो प्रियंका अपने मायके में जाकर रहने लग गई। उसने अदालत में केस करके आशीष से 12,000 रुपये प्रति महीना खर्चा लेना शुरू कर दिया। इस पर आशा रानी ने अपने बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। सात जुलाई 2020 की सुबह को आशा रानी अपने पति व बेटी समेत घर में सो रही थी। उसी दौरान आरोपितों ने उनके घर पर हमला कर दिया। आरोपितों ने घर पर ईट पत्थर फेंक कर घर के सभी शीशे तोड़ दिए। उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। आशा रानी का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते उसने कोर्ट की शरण ली 13 मई 2022 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास किरणदीप सिंह की अदालत ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए।