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ग्लाडा से बिना मंजूरी लिए ही बना दी कॉलोनियां, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

ग्लाडा की मंजूरी लिए बगैर अवैध रूप से कालोनियां काटने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ तीन केस दर्ज करके छानबीन शुरू की है।

By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 21 May 2019 12:45 PM (IST)Updated: Wed, 22 May 2019 09:29 AM (IST)
ग्लाडा से बिना मंजूरी लिए ही बना दी कॉलोनियां, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
ग्लाडा से बिना मंजूरी लिए ही बना दी कॉलोनियां, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जेएनएन,  लुधियाना। ग्लाडा की मंजूरी लिए बगैर अवैध रूप से कालोनियां काटने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ तीन केस दर्ज करके छानबीन शुरू की है। थाना पीएयू पुलिस ने ग्लाडा के जेई आशीष वाचर की शिकायत पर ध्रुव गर्ग तथा दक्ष गर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया। अपने बयान में उसने बताया कि आरोपितों ने ग्लाडा की मंजूरी लिए बगैर प्रताप सिंह वाला इलाके में रिहायशी कॉलोनी काट कर पंजाब अपार्टमेंट प्राॅपर्टी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है।

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थाना मेहरबान पुलिस ने ग्लाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक की शिकायत पर गांव नूरवाला निवासी कमलेश कुमार तथा राजिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। अपने बयान में उसने बताया कि आरोपितों ने ग्लाडा की मंजूरी लिए बगैर गांव नूरवाला इलाके में विभिन्न रिहायशी कॉलोनियों का निर्माण करके पंजाब अपार्टमेंट प्रापर्टी रेगूलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। थाना मेहरबान पुलिस ने ही ग्लाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक की शिकायत पर गांव नूरवाला निवासी कृपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। अपने बयान में उसने बताया कि आरोपित ने ग्लाडा की मंजूरी लिए बगैर गांव नूरवाला इलाके में विभिन्न रिहायशी कॉलोनियां तैयार कर नियमाें का उल्लंघन किया है। 

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