कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र रणइंदर इनकम टैक्स केस में अदालत में तलब
कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र रणइंदर सिंह को इनकम टैक्स विभाग की ओर से दायर शिकायत पर अदालत में तलब किया गया। मामले की सुनवाई अब छह जून को होगी।
जेएनएन, लुधियाना। पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह को इनकम टैक्स विभाग की ओर से दायर शिकायत पर अदालत में तलब किया गया है। चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट जपइंद्र सिंह की अदालत ने रणइंदर को छह जून को कोर्ट में पेश होने को कहा है। रणइंदर पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ कर इनकम टैक्स व जुर्माना बचाने का प्रयास किया है, जोकि दंडनीय अपराध है। इससे पहले भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक केस रणइंदर के खिलाफ चल रहा है। ज्यादातर आरोप पहले केस वाले ही हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने रणइंदर पर विदेशी निवेश व संपत्ति संबंधी जानकारी छुपाने के आरोप में आयकर की धारा-276सी के तहत शिकायत दायर की है। विभाग का आरोप है कि निवेश संबंधी कई बैठकों में उनके पिता कैप्टन अमरिंदर सिंह व ससुर कुलदीप सिंह ढींगरा भी शामिल हुए।
विभाग ने आरोप लगाया है कि फ्रेंच अधिकारियों से उन्हें वर्ष 2011 में जानकारी हासिल हुई थी, जिसके बाद विभाग ने विदेशी अधिकारियों से तालमेल कर रणइंदर सिंह को कई बार नोटिस भी भेजा। इस पर रणइंदर ने 6 अप्रैल व 17 अप्रैल 2015 को पेश होकर विदेश में कोई भी अकाउंट होने से इंकार किया था। विभाग के अनुसार रणइंदर की ट्रस्ट डील 22 जुलाई 2005 को एचएसबीसी ट्रस्ट कंपनी के साथ हुई थी।
यह डील आरोपी ने बतौर जरकंदा ट्रस्ट के तौर पर साइन की थी। यह शिकायत इनकम टैक्स विभाग की सहायक डायरेक्टर डॉ. अमनप्रीत कौर वालिया ने दायर की है। इस संबंध में रणइंदर सिंह ने कहा कि मुझे ऐसे किसी अदालती आदेश की जानकारी नहीं है। मुझे न्यायिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है, इसलिए सभी आरोपों से क्लीन चिट मिलेगी।
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