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लुधियाना के जगराओं में तहसील कांप्लेक्स में व्हीकल पार्किंग के ठेके की खुली बोली 23 मार्च को

उपमंडल मैजिस्ट्रेट जगराओं नरिंदर सिंह धालीवाल ने बताया कि तहसील कांप्लेक्स जगराओं में व्हीकल पार्किंग के ठेके पर खुली बोली 23 मार्च को रखी गई है। इस बोली में शामिल होने वाले व्यक्ति को 20 हजार रुपये का ड्राफट बतौर सिक्योरिटी जमा करवाना होगा।

By Vinay KumarEdited By: Published: Sat, 20 Mar 2021 03:18 PM (IST)Updated: Sat, 20 Mar 2021 05:48 PM (IST)
लुधियाना के जगराओं में तहसील कांप्लेक्स में व्हीकल पार्किंग के ठेके की खुली बोली 23 मार्च को
जगराओं में तहसील कांप्लेक्स में व्हीकल पार्किंग के ठेके की खुली बोली 23 मार्च को रखी गई है।

जगराओं, जेएनएन। उपमंडल मैजिस्ट्रेट जगराओं नरिंदर सिंह धालीवाल ने बताया कि तहसील कांप्लेक्स जगराओं में वर्ष 2021-22 के लिए व्हीकल पार्किंग के ठेके पर खुली बोली 23 मार्च 2021 को शाम तीन बजे एसडीएम दफतर जगराओं में रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस बोली में शामिल होने वाले व्यक्ति को 20 हजार रुपये का ड्राफट बतौर सिक्योरिटी जमा करवाना होगा। सबसे अधिक बोली देने वाले ही कुल रकम का चौथा हिस्सा मौके पर जमा करवाना होगा। बाकी की रकम मासिक किश्तों में ली जाएगी। मौके पर चौथा हिस्सा न देने की स्थिति में सिक्योरिटी रकम जब्त कर ली जाएगी।

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ठेके की शर्त व अन्य जानकारी के लिए उपमंडल मैजिस्ट्रेट जगराओं में संपर्क किया जा सकता है। एसडीएम नरिंदर सिंह धालीवाल ने बताया कि कचहरी कंपाउड जगराओं की कैंटीन का ठेका वर्ष 2021-22 के लिए बोली द्वारा ठेके पर दिया जाना है। इसलिए यह बोली 23 मार्च 2021 को शाम तीन बजे एसडीएम दफ्तर में रखी गई है। उन्होंने कहा कि बोली में सभी को समय पर उपस्थित होना जरूरी है। बोली में शामिल होने वाले व्यक्ति को 5000 बतौर सिक्योरिटी जमा करवाने होंगे। सबसे अधिक बोली देने वाले भी कुल रकम का चौथा हिस्सा मौके पर जमा करवाने होंगे और बाकी की रकम 9 लगातार मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी।

पहली किश्त 1 अप्रैल 2021 काे डियू होगी। चौथा हिस्सा न देने की स्थिति में सिक्योरिटी रकम जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा अन्य शर्तों को बताया जाएगा। पहली यह बोली 12, 15 व 17 मार्च को रखी गई थी जोकि तकनीकी कारण करके रद्द हो गई थी। इसलिए यह बोलीयां 23 मार्च 2021 को करवाई जाएगी। एसडीएम धालीवाल ने कहा कि ठेका लेने वालों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा कि बोली देने वाले पास तहसील जगराओं में जायदाद होनी जरूरी है। सबूत के तौर पर वह रजिस्ट्री व नकल जमांबंदी पेश करना होगा। बोलीकार सरकार व कोई बकाया नहीं होना चाहिए। ग्राहकों के बैठने के लिए योग्य प्रबंध होने

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