इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म केस में जिरह नहीं हाे सकी पूरी, डीएसपी के बयान हाे चुके हैं दर्ज
12 मार्च को डीएसपी के बयान दर्ज किए गए थे लेकिन कोरोना के चलते सुनवाई ठप हो गयी थी। गाैरतलब है कि सराभा नगर में कोठी में काम करने वाली नाबालिग को युवक ने अगवा कर कई दिन तक दुष्कर्म किया था।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मी शर्मा की अदालत में बहुचर्चित ईसेवाल गांव के निकट हुए सामूहिक दुष्कर्म केस में बचाव पक्ष के वकीलों ने जांच अधिकारी डीएसपी हरकमल कौर की जिरह शुरू की। हालांकि ये जिरह पूरी नहीं हो पाई। केस की सुनवाई एक दिसंबर तक टल गई है। अगली पेशी पर भी बचाव पक्ष के वकील जिरह करेंगे। 12 मार्च को डीएसपी के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन कोरोना के चलते सुनवाई ठप हो गयी थी। गाैरतलब है कि सराभा नगर में कोठी में काम करने वाली नाबालिग को युवक ने अगवा कर कई दिन तक दुष्कर्म किया था।
आरोपित की पहचान ग्यासपुरा सरकारी फ्लैट्स निवासी बबलू (20) के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसी इलाके में रहने वाली महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी सराभा नगर की एक कोठी में काम करती है। रोज की तरह वो 28 दिसंबर को भी काम पर गई थी। मगर लौट कर वापस नहीं आई। बाद में उसे पता चला कि आरोपित ने उसकी बेटी को शादी कराने का झांसा दिया और दुष्कर्म किया था।
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शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में थाना डिवीजन सात पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके तलाश शुरू की है। आरोपित न्यू प्रीत नगर की गली दो का सुमित कुमार है। पुलिस को नाबालिग के पिता ने बताया कि 15 नवंबर की शाम छह बजे 16 वर्षीय बेटी घर से कहीं चली गई। तलाश के दौरान पता चला कि आरोपित ने उसे बहला फुसला कर शादी के झांसे में अगवा कर लिया है। एएसआइ रछपाल सिंह ने बताया कि आरोपित का सुराग लगाने के लिएमोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है।