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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष कैद

अतिरिक्त सेशन जज कुलभूषण कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में हरजीत सिंह वासी स्ट्रीट मोहल्ला आंबेडकर नगर लुधियाना को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 09:18 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 09:18 PM (IST)
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष कैद
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष कैद

जागरण संवाददाता, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज कुलभूषण कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में हरजीत सिंह वासी स्ट्रीट मोहल्ला आंबेडकर नगर लुधियाना को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि वसूली गई जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को मिलेगा।

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सरकारी वकील रमनदीप कौर ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पुलिस थाना बस्ती जोधेवाल में 27 जून 2018 को केस दर्ज किया गया था। लड़की की माता ने पुलिस को बताया था कि 15 जून को उनकी 17 वर्षीय बेटी घर से कुछ जरूरी काम बता कर घर से बाहर गई थी और वापस नहीं आई। आरोपित ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने 30 जून 2018 को आरोपित को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से पीड़िता को भी छुड़वा लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपित ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत में आरोपित ने अपने आपको एक बेकसूर बताया और कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। लेकिन अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों एवं बहस सुनने के बाद आरोपित को कसूरवार ठहराया।


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