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खन्ना की अदालत का फैसला, निर्वस्त्र मामले के मुख्य आरोपित पूर्व SHO का फिर होगा कोराेना टेस्ट

थाने में निर्वस्त्र कर लाेगाें की वीडियो बनाने के मामले में एसआइटी ने ही चार जुलाई को खन्ना के सिटी-1 थाना में बलजिंदर सिंह और कांस्टेबल वरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 19 Sep 2020 11:23 AM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 11:23 AM (IST)
खन्ना की अदालत का फैसला, निर्वस्त्र मामले के मुख्य आरोपित पूर्व SHO का फिर होगा कोराेना टेस्ट
खन्ना की अदालत का फैसला, निर्वस्त्र मामले के मुख्य आरोपित पूर्व SHO का फिर होगा कोराेना टेस्ट

खन्ना, जेएनएन। निर्वस्त्र मामले के मुख्य आरोपित पूर्व एसएचओ बलजिंदर सिंह का कोरोना टेस्ट दोबारा होगा। पीडि़तों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को इस संबंधी फैसला सुनाया। पीड़ित जगपाल सिंह ने बलजिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर शक जाहिर करते हुए 14 सितंबर को याचिका दायर की थी।

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आरोपित पूर्व एसएचओ ने पांच सितंबर को आइजी नौनिहाल ङ्क्षसह के समक्ष सरेंडर किया था। इसके बाद दो दिन के रिमांड में रहने के बाद अदालत ने आठ सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आने के कारण उसे जेल नहीं भेजा गया। 12 सितंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो 14 को पीडि़त की याचिका पर अदालत ने टेस्ट दोबारा कराने के आदेश दिए।

शुक्रवार को अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान पीडि़त जगपाल सिंह की तरफ से एडवोकेट गुनिंदर सिंह बराड़ और वीपीएस सहोता पेश हुए। दूसरी तरफ, आरोपितों की तरफ से सरकारी वकील कुलदीप सिंह और एसआइटी के सदस्य एसपी (एच) तेजिंदर सिंह संधू मौजूद रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बलजिंदर के दोबारा कोरोना टेस्ट के आदेश एसएमओ को दिए। इसके साथ ही रिपोर्ट 22 सितंबर तक अदालत को भेजने के लिए कहा।

आरोपों पर दायर किया जवाब

इस बीच एसआइटी की तरफ से अदालत में पीडि़तों के आरोपों पर जवाब दायर किया। एसपी तेङ्क्षजदर ङ्क्षसह संधू ने आरोपों को गलत व बेबुनियाद करार दिया। माना जा रहा है कि शनिवार को बलङ्क्षजदर का कोरोना टेस्ट किया जा सकता है।

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