बच्चों का अपहरण कर भीख मंगवाने वाले को 5 साल की कैद
अतिरिक्त सेशन जज वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने राजू उर्फ बाबू निवासी गाव कनीजा, थाना मेहरबान को 10 साल के बच्चे सौरभ का अपहरण करने के दोष में 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
संस, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने राजू उर्फ बाबू निवासी गाव कनीजा, थाना मेहरबान को 10 साल के बच्चे सौरभ का अपहरण करने के दोष में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 11 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में 21 जून 2015 को सुरेश सिंह निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी की शिकायत पर इस संबंधी केस दर्ज किया गया था। सुरेश ने बताया था कि वह एक फैक्ट्री में हेल्पर है। उसके 3 बच्चे हैं। 17 जून 2015 को दोपहर करीब एक बजे उनका दस साल का बेटा सौरभ खेलने गया, लेकिन वापस नहीं आया। उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में दर्ज करवाई।
कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उक्त दोषी छोटे बच्चों का अपहरण कर बाद में उनसे भीख मंगवाता है। इस पर इसकी सूचना पुलिस को दी। ठोस सुबूतों के आधार पर पुलिस ने दोषी को नामजद कर उसकी तलाशी शुरू की। अगले दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोषी नाबालिक बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और बाहर जाने की फिराक में है। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर तलाशी शुरू की। इस दौरान पुलिस के साथ सुरेश भी थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया। लेकिन दोषी पुलिस को देखते ही फरार हो गया।
पुलिस ने शिकायतकर्ता के बेटे को उसके हवाले किया। 29 जून 2015 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पुलिस रिमाड के दौरान पुलिस को एक अन्य महिला ने भी आकर अपने बयान दर्ज करवाए की दोषी ने उनके 13 साल के बेटे का अपहरण कर उनसे भीख मंगवाता था और बदले में उसे रोज खाने के लिए 20 रुपये दे देता था। पुलिस ने दोषी से दूसरे बच्चे की भी बरामदगी की।