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दस लोगों को ले जाने वाले छोटे हाथी में लदे थे 30 बच्चे, काटा चालान

खन्ना में दस लोगों को ले जाने वाले वाहन में तीस बच्चों को लदा हुआ था। एसएचओ ने देखा तो काटा चालान

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 08:35 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 06:06 AM (IST)
दस लोगों को ले जाने वाले छोटे हाथी में लदे थे 30 बच्चे, काटा चालान
दस लोगों को ले जाने वाले छोटे हाथी में लदे थे 30 बच्चे, काटा चालान

जागरण संवाददाता, खन्ना : स्कूल से घर ओवरलोड वाहनों में आ रहे बच्चों की जान सुरक्षित नहीं हैं। कई बार ओवरलोड वाहन बड़ी दुर्घटना का कारण बन चुके हैं और कई लोगों की जान ले चुके हैं। इसके बाद भी वाहन चालकों ने सबक नहीं लिया है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाई है। स्कूलों को ओवरलोड वाहनों में बच्चों की जान को खतरे में डालकर घर से लाना और ले जाने पर कड़ी पाबंदी है, इसके बावजूद कई स्कूल लापरवाह नजर आ रहे हैं और बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं।

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इसका उदाहरण बुधवार को अमलोह रोड स्थित न्यू मॉडल टाउन में देखने को मिला। खन्ना के इंद्र मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बच्चों को ले जा रहे एक छोटे हाथी में बच्चों को ठूस-ठूसकर भरा हुआ था। जिस वाहन में मुश्किल से दस लोग सवार हो सकते हैं, उसमें 30 बच्चे बिठाए गए थे। यहां तक की ड्राइवर की साथ वाली सीट पर ही सात बच्चे बैठे थे।

जब यह वाहन अमलोह रोड स्थित न्यू मॉडल टाउन के पास पहुंचा तो वैन में वहां से निकलते वक्त एसएचओ सिटी 2 विनोद कुमार की नजर पड़ गई। उन्होंने तुरंत बच्चों से लदे वाहन को रोका और उसमें बैठे हुए बच्चों को गिना तो संख्या जानकर वे हैरान रह गए। दस तक लोगों को ले जाने वाले वाहन में 30 बच्चे भरे हुए थे। उन्होंने ड्राइवर को डांटा और उसे वाहन वही छोड़ कर गाड़ी के कागजात लाने के लिए कहा। ड्राइवर के पास काग•ात भी नहीं थे और उसका कहना था कि काग•ात स्कूल में रखे हैं।

दोबारा स्कूल गाड़ियों में ओवरलोडिंग देखने को मिली तो केस करेंगे दर्ज

एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि इस वाहन पर बच्चों को लादना ही गैरकानूनी है। उस पर ओवरलोडिंग के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए गए। वाहन पर पीला रंग और अन्य मानक भी पूरे नहीं थे। उन्होंने वाहन का चालान काट दिया। विनोद कुमार के अनुसार उन्होंने तीन अन्य स्कूली वाहनों के चालान भी बुधवार को काटे हैं। स्कूल प्रबंधकों को भी इस संबंधी चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में ऐसा किया गया तो केस दर्ज किया जाएगा।


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