लुधियाना डाइंग इंडस्ट्री को हाईकोर्ट से राहत, कोरोना काल में डिस्पोजेबल चार्जेज से मिली छूट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लॉकडाउन समय के डिस्पोजेबल चार्जेज काटकर निगम को दोबारा बिल देने की बात कही है। इसके साथ ही इंडस्ट्री को बाकी के पैसे अगले फैसले तक जमा करवाने को कहा गया है।
लुधियाना, जेएनएन। लुधियाना की 350 डाइंग यूनिट्स को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। लुधियाना डाइंग इंडस्ट्री की ओर से नगर निगम के खिलाफ एक याचिका दायर कर डिस्पोजएबल चार्जेज से राहत देने की मांग की गई थी। पंजाब डायर्स एसोसिएशन के बॉबी जिन्दल ने बताया कि हाईकोर्ट में अपील की गई थी कि लॉक डाउन के दौरान नगर निगम की ओर से डिस्पोज एबल चार्जेज की मांग की जा रही थी, जबकि इस दौरान इंडस्ट्री पूर्ण रूप से बंद रही।
वहीं, इस साल के डिस्पोजेबल चार्जेज से राहत देने की मांग की गई है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लॉकडाउन समय के चार्जेज काटकर निगम को दोबारा बिल देने की बात कही है। इसके साथ ही इंडस्ट्री को बाकी के पैसे अगले फैसले तक जमा करवाने को कहा गया है। अगर बाद में केस उद्यमी जीतेंगे तो नगर निगम पैसे ब्याज सहित वापस करेगा। इस फैसले से लुधियाना के 350 डाइंग उद्योगों को बड़ी राहत मिली है।
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