दुष्कर्म के जुवेनाइल आरोपित की अपील खारिज, तीन साल कैद की सजा बरकरार Ludhiana news
अदालत ने आरोपित की अपील को खारिज करते हुये सजा काटने के लिए उसे स्पेशल होम भेजने का आदेश दिया है।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के जुवेनाइल आरोपित गौरव कुमार निवासी भगत सिंह कॉलोनी शेरपुर कलां की अपील को खारिज कर निचली अदालत की सुनाई तीन वर्ष कैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने आरोपित की अपील को खारिज करते हुये सजा काटने के लिए उसे स्पेशल होम भेजने का आदेश दिया है।
आरोपित को स्थानीय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अध्यक्षा न्यायधीश प्रीति सूखीजा की अदालत ने 2 मार्च 2019 को दुष्कर्म किए जाने के आरोप में तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। आरोपित के विरुद्ध पुलिस थाना फोकल प्वाइंट ने एक अक्टूबर 2017 को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 29 सितंबर को अपनी एक सहेली के यहां गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने उसकी खोजबीन की। इसके बाद पुलिस को अपनी उपरोक्त शिकायत दर्ज करवा दी थी।
अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें शक है कि आरोपित ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से पीड़िता को भी बरामद किया था। पीड़िता ने अपने दिए बयानों में आरोपित पर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। आरोपित के नाबालिग होने के चलते पुलिस ने उसका चालान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में दिया था। जहां आरोपित को दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।