पति की हत्या करने वाली पत्नी को अदालत ने सुनाई ये सजा, पढ़िए पूरा मामला Ludhiana News
अदालत ने सिधवां बेट निवासी पत्नी रंजीत कौर व उसके साथी नानक सिंह उर्फ काका को सुखपाल सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
संस, लुधियाना। अतिरिक्त सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने सिधवां बेट निवासी पत्नी रंजीत कौर व उसके साथी नानक सिंह उर्फ काका को सुखपाल सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 20- 20 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
पुलिस थाना सिधवां बेट में मृतक के भाई महेंद्र सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह तीन भाई हैं और उनमें से वह सबसे बड़ा है। उसका भाई सुखपाल सिंह गांव में उसके साथ रहता था, जबकि उसका दूसरा भाई जोगिंदर सिंह हरियाणा में रहता था। उसके भाई सुखपाल सिंह की शादी रंजीत कौर से बहुत वर्ष पहले हुई थी। रंजीत कौर अपने पति को बिना बताए घर से चली जाती थी, जिस कारण पति-पत्नी में बहुत विवाद रहता था।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि 9 दिसंबर 2016 को रात करीब 9:30 बजे वह खाना खाकर अपने घर में मौजूद था। खाना खाने के बाद जब वह सैर कर रहा था तो उसने देखा कि दोषी रंजीत कौर और एक अज्ञात व्यक्ति घर में मौजूद थे और उन्होंने उसके भाई के मुंह में जबरदस्ती जहरीला पदार्थ डाल दिया। इसके बाद उसके भाई के सिर पर लकड़ी से प्रहार भी किया, जिस कारण वह बेहोश हो गया। रंजीत कौर अपने साथी से कह रही थी कि इसको जान से मार दो। दोषियों की हरकतों से डरकर शिकायतकर्ता मौके से चला गया जब उसने वापस आकर देखा तो उसका भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था।