कैप्टन और बेटे रणइंद्र की रिविजन पिटीशन पर सुनवाई टली
मुख्यमंत्री कैप्टन अम¨रदर सिंह और उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को आयकर विभाग की शिकायत पर लुधियाना की अदालत द्वारा तलब किए जाने के खिलाफ दायर रिविजन पिटीशन की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
जासं, लुधियाना : मुख्यमंत्री कैप्टन अम¨रदर सिंह और उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को आयकर विभाग की शिकायत पर लुधियाना की अदालत द्वारा तलब किए जाने के खिलाफ दायर रिविजन पिटीशन की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत में आरोपितों के वकील ने अपना पक्ष रखा लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को तलब किए जाने के फैसले को स्टे किया हुआ है। इसके चलते निचली अदालत द्वारा फिलहाल मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और न ही रणइंद्र सिंह अदालत में पेश हो रहे है।
बता दें कि तत्कालीन स्थानीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह की अदालत ने जानबूझकर आयकर विभाग से जानकारी छिपाने के आरोप में दायर की फौजदारी शिकायत के चलते सीएम और उनके पुत्र को तलब कर रखा। यह शिकायत आयकर विभाग की ओर से की गई है। शिकायत में विभाग ने कैप्टन व रणइंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि उनकी विदेशों में कई चल-अचल संपत्तिया हैं और उन्होंने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कैप्टन व सिंह ने सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से रोकने व अड़चनें पैदा करने की भी कोशिश की। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बाकायदा कैप्टन को नोटिस भी भेजकर जवाब देने के लिए कहा था। पर कैप्टन ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर की ओर से दायर की गई है।