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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद, कोर्ट ने 1.12 लाख रुपये जुर्माना लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद और 1.12 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 06:30 AM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 10:15 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद, कोर्ट ने 1.12 लाख रुपये जुर्माना लगाया
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद, कोर्ट ने 1.12 लाख रुपये जुर्माना लगाया

जासं, लुधियाना : नाबालिग को डरा-धमका कर दुष्कर्म करने के आरोप में एडिशनल सेशन जज सोनिया किनरा की अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद और 1.12 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 1 साल 1 सप्ताह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। आरोपित की पहचान गांव जंडियाली निवासी विकास यादव के रूप में हुई। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के चंदोली का रहने वाला है। थाना साहनेवाल पुलिस ने 2 सितंबर 2015 को नाबालिगा की मां की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अपने बयान में उसने बताया था कि उसका पति फैक्ट्री में मजदूरी करता है। उसी फैक्ट्री में उन्हें रहने के लिए क्वार्टर मिला है। उसके छह बच्चे हैं। इनमें तीन बेटे व तीन बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी 13 साल की है। गत 1 सितंबर 2015 को उसकी 13 वर्षीय बेटी उसी फैक्ट्री के एक अन्य कमरे में रह रहे अपने फूफा को खाना देने गई। वो जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसे देखने के लिए वो खुद उस तरफ चली गई।

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आरोपित विकास यादव के कमरे से उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो आरोपित उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। महिला के शोर मचाने पर आरोपित उसे धक्का देकर बाहर की ओर भाग गया। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपित उसके मुंह पर हाथ रख कर उसे अपने कमरे में ले गया। जहां उसने डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट तथा धमकाने के आरोप में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जहां सबूतों के आधार पर अदालत ने वीरवार उसे सजा सुनाई।


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