रेडक्रास मार्केट के दुकानदारों को नोटिस जारी, दुकान के बाहर सामान रखा तो दर्ज होगा केस
रेड क्रास मार्केट के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया।
जागरण संवाददाता, कपूरथला : विरासती शहर के थाना सिटी के एसएचओ की तरफ से रेडक्रास मार्केट के सभी दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने पांच अक्टूबर 2021 को एसडीएम कपूरथला की ओर से जारी आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनपर आइपीसी की धारा 283 तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से दुकानदारों हड़कप मच गया है।
पुलिस की तरफ से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से एसडीएम की कोर्ट में केस दायर किया गया है जिसके तहत पांच अक्तूबर 21 को एसडीएम की तरफ से रेडक्रास मार्केट के सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान नहीं रखने के आदेश जारी किए गए थे। इसके लिए एसएचओ तथा सेक्रेटरी रेडक्रास को आदेश का पालन करवाने के लिए पाबंद किया गया था। आदेशों का पालन करवाने में एसएचओ तथा सेक्रेटरी रेडक्रास विफल रहे। इसके बाद ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से दोनों को अदालत के आदेश का उल्लंघन का 11 नवंबर 2021 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद एसएचओ सिटी ने हरकत में आते हुए यह कारवाई की गई है।
उधर, ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब के वकील मणित मल्होत्रा ने बताया कि एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई को लेकर अगली तारीख सात दिसंबर है जिसमें सभी दुकानदारों को पार्टी बनाने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। उनके पास क्लब की तरफ एसडीएम के आदेश जारी होने के बाद से अलग अलग दिनों की तस्वीरें ओर वीडियोग्राफी भी है जिसे वह कोर्ट में पेश कर अदालत के आदेशों का उल्लंघन का केस भी जल्द ही दायर करेंगे।
एसडीएम के आदेश का होगा पालन : थाना प्रभारी
उधर, थाना सिटी प्रभारी गौरव धीर कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन करते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। आगे भी जो कोर्ट का आदेश होगा उनका पालन करवाया जाएगा।