नियमों का पालन करने पर ही फैक्ट्री चला सकेंगे प्रबंधक : डीसी
डीसी ने फैक्ट्री प्रबंधकों को कर्फ्यू के दौरान छूट देने का आदेश जारी किया है।
संवाद सहयोगी, कपूरथला : कोरोना वायरस के बचाव के लिए जिले में 23 मार्च 2020 से कर्फ्यू लगाया गया है। डीसी दीप्ति उप्पल ने फौजधारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 अधीन 23 मार्च 2020 को जारी किए गए उक्त कर्फ्यू के आदेशों में अंशिक संशोधन करते हुए शर्ते को मुख्य रखते छूट देने के आदेश जारी किए है।
डीसी की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक जो इंडस्ट्री, फैक्टरियां अपनी यूनिट चलाने की इच्छुक हैं वह परमिशन संबंधी अपील पत्र सहित अंडरटेकिंग जरनल मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र कपूरथला को देंगे। अपील पत्र प्राप्त करने उपरांत जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र कपूरथला व सहायक लेबर कमिश्नर संयुक्त तौर पर संबंधित यूनिट का निरीक्षण करेंगे व अपनी सिफारिश सहित केस कार्यालय डिप्टी कमिश्नर कपूरथला को भेजेंगे। इसके बाद कार्यालय की ओर से यूनिट चलाने संबंधी जरूरी प्रवानगी के आदेश जारी किए जाएंगे। जारी आदेशों में कहा गया है कि फैक्ट्री में प्रत्येक लेबर 2-2 मीटर का फासला बनाकर रखेंगे व मास्क लगाएंगे। सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाएगा व वर्करों के काम वाली जगह को सेनेटाइजर करवाया जाना लाजमी होगा। फैक्ट्री मालिक सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों को पूरी सुविधा मुहैया करवाया जाए। कर्मचारियों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। वह फैक्ट्री के अंदर ही काम करेंगे व फैक्ट्री से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्हें फैक्ट्री क्वाइंटाइन किया जाएगा। सहायक लेबर कमिश्नर कपूरथला, कार्यकारी इंजीनियर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कपूरथला व संबंधित एसएमओ समय समय पर फैक्ट्री की चेकिंग करेंगे कि कोविड 19 अनुसार सोशन डिस्टेंस की हिदायतों की पालना हो रही है। यदि फैक्ट्री मालिक उक्त शर्तो की पालना नहीं करता है, ताकि ये फैक्ट्री चलाने की आज्ञा रद कर दी जाएगी। तमात लेबर, कर्मचारी, वर्करों को कर्फ्यू, लॉक डाउन के समय दौरान तक मेडकिल, खाने पीने, रहने आदि का प्रबंध उसकी जिम्मेवारी होगी।