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इस मामले में कोर्ट ने राधे मां को भेजा समन, पेश होकर लेनी होगी अग्रिम जमानत

कपूरथला की कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को समन जारी कर 26 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 04 Jun 2019 06:49 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jun 2019 07:40 PM (IST)
इस मामले में कोर्ट ने राधे मां को भेजा समन, पेश होकर लेनी होगी अग्रिम जमानत
इस मामले में कोर्ट ने राधे मां को भेजा समन, पेश होकर लेनी होगी अग्रिम जमानत

जेएनएन, कपूरथला। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कपूरथला की कोर्ट ने आपराधिक मानहानिमामले में सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को समन जारी कर 26 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। राधे मां को कोर्ट में पेश होकर ही अग्रिम जमानत लेनी होगी।

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विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रधान सुरिंदर मित्तल ने राधे मां पर मानहानि केस की याचिका दायर की है जिसे जज जसबीर कौर ने मंजूर कर लिया। सुरिंदर मित्तल की तरफ से एडवोकेट जेजेएस अरोड़ा ने याचिका दायर कर बताया कि 11 अगस्त 2015 के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। खबर में राधे मां ने खुद को निर्दोष बताते हुए सुरिंदर मित्तल पर आरोप लगाए थे कि उसके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। चार केस तो दुष्कर्म के हैं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि राधे मां ने सुरिंदर मित्तल पर झूठे आरोप लगाए हैं जिससे वे मानसिक तौर पर आहत हुए। उन्होंने राधे मां के इसी बयान को आधार बनाकर 2015 में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। चार साल तक तो तारीख पड़ने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। पर अब कोर्ट ने राधे मां को समन भेजा है। जेजेएस अरोड़ा ने बताया कि मामला आपराधिक होने के कारण पहली बार राधे मां को कोर्ट में पेश होकर ही जमानत लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने समन जारी कर दिए हैं।

2015 से मित्तल व राधे मां में चल रहा विवाद

सुरेंद्र मित्तल और राधे मां में वर्ष 2015 से विवाद चल रहा है। सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और फोन पर जान से मारने की धमकियां देने का केस भी दर्ज करने की याचिका लगा रखी है। यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है। सुरेंद्र मित्तल ने आरोप लगाए थे कि राधे मां ने उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दवाब भी बनाया। बातचीत की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी। 

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