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होटल-रेस्टोरेंट में तंबाकू से बने पदार्थो की बिक्री पर पाबंदी के आदेश

जिला मेजिस्ट्रेट कपूरथला मोहम्मद तय्यब ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला में होटल व रेस्टोरेंट व हुक्का बार आदि में तंबाकू व निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से बनी अलग-अलग खाने-पीने वाली वस्तुओं या किसी अन्य ढंग के साथ इन नशीले पदार्थों को अलग-अलग फ्लेवरों आदि में तैयार करके आने वाले ग्राहकों को बेचने या सर्व करने पर पूर्णतौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Jan 2018 06:07 PM (IST)Updated: Fri, 19 Jan 2018 06:07 PM (IST)
होटल-रेस्टोरेंट में तंबाकू से बने पदार्थो की बिक्री पर पाबंदी के आदेश
होटल-रेस्टोरेंट में तंबाकू से बने पदार्थो की बिक्री पर पाबंदी के आदेश

जागरण संवाददाता, कपूरथला : जिला मेजिस्ट्रेट कपूरथला मोहम्मद तय्यब ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला में होटल व रेस्टोरेंट व हुक्का बार आदि में तंबाकू व निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से बनी अलग-अलग खाने-पीने वाली वस्तुओं या किसी अन्य ढंग के साथ इन नशीले पदार्थों को अलग-अलग फ्लेवरों आदि में तैयार करके आने वाले ग्राहकों को बेचने या सर्व करने पर पूर्णतौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश 20 मार्च 2018 तक लागू रहेंगे।

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जारी आदेशों में डीसी मोहम्मद तय्यब ने कहाकि यह देखने में आया है कि होटल रेस्टोरेंट व हुका बार आदि में तंबाकू और निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से बनी अलग-अलग खाने-पीने की वस्तुओं या किसी अन्य ढंग के साथ इन नशीले पदार्थों को अलग-अलग फ्लेवर आदि में तैयार करके आने वाले ग्राहकों को बेचा जाता है या सर्व किया जाता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते है और कई प्रकार की घातक बीमारियों का कारण बनते है, जिस पर लोग हित में पाबंदी लगाए जाना जरूरी है।


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