Move to Jagran APP

कैटफिश का कारोबार करने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, कपूरथला : केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मछली पालन विभाग (भारत सरकार) की ओर से 1

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 06:28 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 06:28 PM (IST)
कैटफिश का कारोबार करने पर पाबंदी के आदेश
कैटफिश का कारोबार करने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, कपूरथला : केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मछली पालन विभाग (भारत सरकार) की ओर से 1997 में अफ्रीकन कैटफिश के बेचने व खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। कैटफिश का कारोबार करने वालों खिलाफ सख्त कारवाई का प्रावधान है। स्थानीय स्तर पर मशरूफ या मंगोरा मछली पर भी पंजाब राज्य में पाबंदी लगाई गई है। यह बात असिस्टेंट फूड कमिश्नर डॉ. हरजोत ¨सह ने कही। उन्होंने कहा कि फूड बिजनेस के साथ जुड़े लोगों को निर्देश दिए गए है कि वह मंगोरा मछली का कारोबार न करें। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में मंगोरा मछली का इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मछली पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि कैटफिश कम आक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रह सकती है। यह मछली अन्य मछलियों के साथ साथ छोटे पक्षियों को भी खा लेती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। यह मछली भारतीय मछलियों के लिए खतरनाक है। यदि यह मछली वाले प्राकृतिक पानी के साथ मिलती है, तो यह पानी में रहने वाले अन्य जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकती है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.