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बिना अनुमति प्रदर्शन करने व हथियार लेकर जाने पर पाबंदी के आदेश

जिला मैजिस्ट्रेट कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजादारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का उपयोग करते जिला कपूरथला में किसी किसम के जलूस निकालने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की एकत्रता, नारेबाजी करने, लाठिया, गंडासे, तेजधार हथियार टकूए, कुहाडी, बंदूक, पिस्तौल, व किसी भी किसम के विस्फोटक हथियार आदि जनतक स्थानों पर

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Feb 2019 08:25 PM (IST)Updated: Sat, 02 Feb 2019 08:25 PM (IST)
बिना अनुमति प्रदर्शन करने व हथियार लेकर जाने पर पाबंदी के आदेश
बिना अनुमति प्रदर्शन करने व हथियार लेकर जाने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, कपूरथला : डीसी मोहम्मद तैय्यब ने धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का उपयोग करते जिले में किसी किस्म के प्रदर्शन, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारेबाजी करने तथा विस्फोटक व हथियार आदि सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी संस्थान को धरना देना हो तो उसके लिए उप मंडल स्तर पर स्थान निश्चित किए गए है। इस संबंधी संबंधित संस्थान, संस्था धरने की सूचना प्रवानगी संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट से प्राप्त करेगा। जारी आदेशों अनुसार उप मंडल कपूरथला के लिए शालीमार बाग, अमृतसर रोड कपूरथला, उप मंडल फगवाडा के लिए नगर सुधार ट्रस्ट फगवाडा के सामने स्थित हरगो¨बद नगर, उप मंडल सुल्तानपुर लोधी के लिए बस स्टैंड सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा अंतर यामता की ओर से एवं उप मंडल भुलत्थ के लिए दाना मंडी नंबर 1 भुलत्थ व दाना मंडी फोकल प्वाइंट गांव रामगढ़ फसलों के खरीद सीजन दौरान बस स्टैंड भुलत्थ, जलूस व धरने के लिए स्थान निर्धारित किए गए है। यह आदेश 3 अप्रैल तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में बताया गया है कि जिले में पिछले समय से विभिन्न जत्थेबंदियों की ओर से विभिन्न स्थानों पर धरने, रोष प्रदर्शन किए जा रहे है जिसके साथ आम यातायात में बाधित होती है व जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। जिले में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए कार्रवाई की जरूरत है।

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