नौकरों का पहचान पत्र थाने में जमा करवाएं : डीसी
डीसी दीप्ति उप्पल ने मकान मालिकों आदेश दिए है कि वह अपने घरों में काम करने वाले नौकरो की पूरी जानकारी थाने में दें।
By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Mar 2020 02:34 AM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 06:11 AM (IST)
संवाद सहयोगी, कपूरथला : डीसी दीप्ति उप्पल ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए मकान मालिकों या मकानों में रहते किरयेदारों को आदेश दिए हैं कि वह अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के पहचान पत्र जिसमें उक्त व्यक्ति का नाम, पता व फोटो आदि हो, पुलिस थाने में जमा करवाएं। साथ ही उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना यकीनी बनाए। यह आदेश 9 मई 2020 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में डीसी ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि घरों में पूरे तौर या अंशिक तौर पर काम करते नौकरों का स्थायी पता या रिकार्ड नहीं रखा जाता। अपराध होने व ऐसे आरोपियों को तलाश करना मुश्किल हो जाता है।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें