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आरटीआइ के तहत 30 दिन में देनी होती है सूचना

स्टेट इंफार्मेशन कमिश्नर पंजाब (राज्य सूचना कमिश्नर) खुशवंत ¨सह के नेतृत्व में पंचायत भवन में समूह विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें एसडीएम बलबीर ¨सह व अमनपाल ¨सह जिला माल अफसर भी मौजूद थे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Feb 2019 04:01 PM (IST)Updated: Sat, 23 Feb 2019 04:01 PM (IST)
आरटीआइ के तहत 30 दिन में देनी होती है सूचना
आरटीआइ के तहत 30 दिन में देनी होती है सूचना

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : स्टेट इंफार्मेशन कमिश्नर पंजाब (राज्य सूचना कमिश्नर) खुशवंत ¨सह के नेतृत्व में पंचायत भवन में समूह विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें एसडीएम बलबीर ¨सह व अमनपाल ¨सह जिला माल अफसर भी मौजूद थे।

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खुशवंत ¨सह ने कहा कि सूचना का अधिकारी कानून के तहत आम नागरिक सरकारी व सार्वजनिक विभागों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार के कार्य में पारदर्शिता व जवाबदेही आती है। उन्होंने सूचना प्राप्ति का अधिकार 2005 संबंधी कहा कि इस एक्ट का ध्यानपूर्वक अध्यन करना व समझना बहुत जरूरी है। मांगी गई सूचना 30 दिनों के अंदर देनी लाजमी होती है। बैठक में अर¨वद सलवान, महेंद्र पाल, मनजीत ¨सह, लख¨वदर ¨सह, सतबीर ¨सह, राज¨वदर कौर, सुनीता भल्ला आदि उपस्थित थे।


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