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नई वोट बनवाने के लिए फार्म छह भरें : दीप्ति उप्पल

एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या इससे अधिक आयु के युवा अपने चुनाव क्षेत्र के चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय जिला चुनाव कार्यालय अपने एरिया के बूथ लेवल अधिकारी या आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एनवीएसपी पोर्टल पर अपने दावे व एतराज दर्ज करवा सकते हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 01:14 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 01:14 AM (IST)
नई वोट बनवाने के लिए फार्म छह भरें : दीप्ति उप्पल
नई वोट बनवाने के लिए फार्म छह भरें : दीप्ति उप्पल

संवाद सहयोगी, कपूरथला : एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या इससे अधिक आयु के युवा अपने चुनाव क्षेत्र के चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय, जिला चुनाव कार्यालय, अपने एरिया के बूथ लेवल अधिकारी या आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एनवीएसपी पोर्टल पर अपने दावे व एतराज दर्ज करवा सकते हैं। जिला चुनाव अधिकारी दीप्ति उप्पल ने बताया कि नई वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर छह, वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर आठ, वोट की दुरुस्ती के लिए फार्म नंबर आठ व बूथ नंबर या रिहायश की तब्दीली करवाने के लिए फार्म नंबर आठ ओ भरा जा सकता है।

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दीप्ति उप्पल ने बताया कि जिले में वोटर रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से योग्य प्रयास किए जा रहे है। युवाओं को वोट की महत्ता समझाने के लिए स्वाइप स्वीप की अलग-अलग गतिविधियां करवाई जाएंगी। समूह चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी, हल्का स्तर पर कॉलेजों के नोडल अधिकारी, एनजीओ, स्वीप पार्टनर एजेंसियां, कैंपस अंबेसडर, सुपरवाइजर, बीएलओ के साथ समय-समय पर स्वीप गतिविधियां करवाएंगे।


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