गन्ना तौल पर्ची धारक किसानों व पारिवारिक सदस्यों का होगा निश्शुल्क इलाज
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदंर सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण एक और कदम उठाया है।
जागरण संवाददाता, कपूरथला : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदंर सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण एक और कदम उठाया है। अब आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के तहत जे फार्म व गन्ना तोल पर्ची धारक किसानों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए पांच लाख रूपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा देने की शुरूआत की जा रही है।
इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल ने बताया कि जो किसान एक जनवरी 2020 के बाद बेची फसल से प्राप्त जे फार्म धारक हैं या एक नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक चीनी मिलों को बेचे गन्ने के तौल की पर्ची धारक हैं, योजना का लाभ उठा सकते हैं।
डीसी ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान की ओर से स्वघोषणा पत्र संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय, आढ़ती फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या पंजाब मंडी बोर्ड की बेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। किसानों की ओर से स्वघोषणा पत्र व जरूरी दस्तावेज संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय व आढ़तियां फर्म में जमा करवाए सकते हैं। इस स्कीम के तहत एक परिवार में घर का मुखी, पति, पत्नी, माता पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी व उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहू व उसके नाबालिग बच्चे लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अधीन दर्खास्त देने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2020 निश्चित की गई है। इस स्कीम संबंधी ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है या पंजाब मंडी बोर्ड की बेवसाइट से भी जानकारी ली जा सकती है।