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दोपहिया वाहनों से पटाखे मारने पर पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला डीपीएस खरबंदा ने आदेश जारी किए है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 06 Oct 2019 01:08 AM (IST)Updated: Sun, 06 Oct 2019 01:08 AM (IST)
दोपहिया वाहनों से पटाखे मारने पर पाबंदी
दोपहिया वाहनों से पटाखे मारने पर पाबंदी

संवाद सहयोगी, कपूरथला : जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला डीपीएस खरबंदा ने आदेश जारी किए है कि जिला कपूरथला के अंतर्गत कोई भी दोपहिया वाहन चालक साइलेंसर निकालकर व वर्जित बड़े हार्न लगाकर या कोई अन्य यंत्र लगाकर धमाकेदार व पटाखा मारने वाली आवाज नहीं करेगा।

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ये आदेश 29 नवंबर 2019 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि दोपहिया वाहन चालकों की ओर से बुलेट मोटरसाइकिल पर बड़े साइलेंसर व बड़े हार्न लगाए जाते है, जोकि भारी धमाकेदार आवाज निकालते है। इससे राहगीरों, शहर वासियों, जिनमें बुजुर्ग व बडे़ शामिल हैं, को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं किसी भी समय दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है।


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