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कांग्रेस नेत्री से धोखाधड़ी के मामले में दीपक खोसला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व महासचिव से आठ लाख की धोखाधड़ी की गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 02:11 AM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 02:11 AM (IST)
कांग्रेस नेत्री से धोखाधड़ी के मामले में दीपक खोसला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
कांग्रेस नेत्री से धोखाधड़ी के मामले में दीपक खोसला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, कपूरथला : प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व महासचिव व नगर निगम फगवाड़ा की पूर्व पार्षद कुसुम शर्मा को दो साल पहले लोन दिलाने के बहाने आठ लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मामले के आरोपित फगवाड़ा के रहने वाले दीपक खोसला ने हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने एसएसपी जसप्रीत सिंह सिद्धू को 27 अक्टूबर तक अब तक हुई जांच के बारे में पूरे विस्तार से हलफिया बयान दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि बयान में यह भी बताया जाए कि अब तक दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

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हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद फगवाड़ा पुलिस हरकत में आई और दीपक खोसला को आइपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी से पहले सात दिन का नोटिस जारी कर दिया। दीपक खोसला ने एडिशनल सेशन जज कपूरथला जसपाल वर्मा की अदालत में जमानत के लिए अग्रिम याचिका दायर कर दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दीपक खोसला की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह लोन दिलाने के बहाने आठ लाख की ठगी करने का मामला है और इसके खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज है। याचिकाकर्ता दीपक खोसला से अभी आठ लाख रुपये बरामद करना बाकी हैं जबकि एक आरोपित पहले ही विदेश जा चुका है तथा एक की मौत हो चुकी है। ऐसे में दीपक खोसला को हिरासत में ले कर पूछताछ जरूरी है।

ये है मामला

बताते चलें कि दो साल पहले फगवाड़ा की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुसुम शर्मा की शहर में स्थित बिल्डिंग पर लोन दिलाने के नाम पर फगवाड़ा के रहने वाले अनूप दुग्गल, गोपाल दुग्गल एवं दीपक खोसला ने आठ लाख की ठगी की थी। पुलिस ने डेढ़ साल तक मामले की जांच करने के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया था लेकिन इस केस में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़िता कुसुम शर्मा ने आरोप लगाया था कि उसे आरोपितों की ओर से धमकियां दी जा रही थी। उसने एसएसपी जसप्रीत सिंह सिद्धू को 22 जुलाई 2020 को लिखित शिकायत भी दी थी लेकिन उस पर भी कोई करवाई नहीं की गई। इससे आहत होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राजनीतिक दवाब के चलते दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस : कुसुम

कुसुम शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोपित दीपक खोसला का भाई भाजपा का वरिष्ठ नेता है और फगवाड़ा नगर निगम का पूर्व मेयर है।


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