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सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी के आदेश

डीसी दीप्ति उप्पल ने फौजधारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला में आम लोगों के लिए कोई भी लाइसेंसी असला हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर जाने पर व उनके प्रदर्शन पर 20 जुलाई 2020 तक रोक लगाने के आदेश जारी किए है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 12:28 AM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 06:03 AM (IST)
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी के आदेश
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, कपूरथला : डीसी दीप्ति उप्पल ने फौजधारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला में आम लोगों के लिए कोई भी लाइसेंसी असला, हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर जाने पर व उनके प्रदर्शन पर 20 जुलाई 2020 तक रोक लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश पुलिस, होम गार्ड, सीआरपीएफ, आर्मी पर्सनल या सरकारी डयूटी कर रहे अन्य सुरक्षा कर्मियों, जिनके पास सरकारी हथियार है पर लागू नहीं होंगे। जिन व्यक्तियों ने असला लाईसेंस रेन्यू या हथियार की एंट्री करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कार्यालय आना है, उनपर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।

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