कोर्ट में लंबित मामलों का हो जल्द निपटारा : किशोर कुमार
जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी आठ फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करेगी।
संवाद सहयोगी, कपूरथला : जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी आठ फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करेगी। जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथारिटी किशोर कुमार के निर्देशों पर आठ फरवरी को कपूरथला, फगवाड़ा, सुल्तानपुर लोधी व भुलत्थ की सभी अदालतों में लोक अदालत लगाया जाएगा। जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथारिटी किशोर कुमार ने ज्यूडीशियल अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत से पहले समय-समय पर प्री लोक अदालतों लगाकर मामले निपटाने के आदेश दिए हैं।
किशोर कुमार ने बताया कि कपूरथला में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत दौरान क्रिमिनल कंपाउडेंबल केस, धारा 138 एनआइ एक्ट, एमएसीटी केस, विवाहिक व पारिवारिक मामले, लेबर, लैंड एक्सूजिशन, सिविल केस, बैंक रिकवरी, रेवेन्यू केस, बिजली व पानी बिलों संबंधी, सर्विस मेटर जैसे केस शामिल किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालतों से हुए फैसले को दीवानी कोर्ट की डिग्री की मान्यता प्राप्त होती है। इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। फैसला होने के बाद केस में लगी फीस भी वापस हो जाती है। नेशनल लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है।
उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों व बैंक मैनेजर के साथ बैठक की और ज्यादा से ज्यादा प्री लिटीगेटिव बैंक केस लगवाने के लिए प्रेरित किया। किशोर कुमार ने ज्यूडीशियल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अदालतों में लंबित पड़े केसों के निपटारा नेशनल लोक अदालत से करवाने को पहल दें।