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कैप्टन सरकार ने लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी : धालीवाल

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह की सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 01:24 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 01:24 AM (IST)
कैप्टन सरकार ने लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी : धालीवाल
कैप्टन सरकार ने लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी : धालीवाल

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह की सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।सरकार की ओर से छोटे उद्योग व कमर्शियल सेक्टर में निवेश को लेकर बड़ी राहत दी गई है। यह बात कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल (रिटायर्ड आइएएस) ने कही। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार ने भवन निर्माण नियमों में भी सुधार किए हैं। इसके अनुसार अब लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्लाट के आकार की सीमा व अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। छोटे होटल, मोटल व गेस्ट हाऊस के लिए पूर्व निर्धारित प्लाट के आकार को घटा 8200 वर्ग फीट कर दिया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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धालीवाल ने कहा कि सरकार ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लाट में 360 स्क्वायर फीट की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया है। अब किसी भी आकार वाले प्लाट पर लघु उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इससे होजरी, काटेज इंडस्ट्री और अन्य लघु उद्योगों को लाभ होगा। धालीवाल ने कहा कि अब कोई भी इंडस्ट्री अपने प्लाट में ही गोदाम का निर्माण करवा सकेगी। विधायक धालीवाल ने बताया कि सरकार ने होटल, मोटल व गेस्ट हाऊस खोलने के लिए नियमों में भी छूट दी है। इसके अलाव मल्टीप्लेक्स में निवेश के प्रावधानों में सुधार किया गया है। सिनेमा घरों के नियम बदलने के साथ साथ मेडिकल कालेज व नर्सिग होम का एफएआर बढ़ा दिया है। ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के नियमों में सुधार कर अब सोसायटियों में प्राइमरी स्कूल व क्रेच खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है।


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