विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले प्रत्याशी को लेनी होगी अनुमति : एसडीएम
एसडीएम फगवाड़ा कुलप्रीत सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन चलाने से पहले प्रत्याशी को चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी।
संवाद सहयोगी, फगवाड़ा : किसी भी प्रकार का विज्ञापन चलाने, पोस्ट अपलोड करने या इलेक्ट्रानिक व इंटरनेट मीडिया पर प्रचार करने बाबत प्रत्याशी को चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करने हुए अनुमति लेना जरूरी होगा। यह बात एसडीएम कुलप्रीत सिंह दैनिक जागरण के प्रतिनिधि के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, आनलाइन न्यूज पेपर, रेडियो, टीवी, सिनेमा हाल, इंटरनेट मीडिया और ब्लक वाइस मैसेज आन मोबाइल चलाने लिए मीडिया मानटीरिग व सर्टिफिकेशन कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी होगी। एसडीएम कुलप्रीत सिंह ने बताया कि रजिस्टर्ड राष्ट्रीय व प्रादेशिक पार्टी के लिए विज्ञापन प्रसारण करने से तीन दिन पहले यह अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज को रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे और मीडिया कर्मियों से सहयोग मांगा गया है ताकि पेड न्यूज पर मुकम्मल रोक लगाकर पारदर्शी चुनाव करवाए जा सके।
फगवाड़ा के रिर्टनिंग अफसर कम एसडीएम कुलप्रीत सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनावों को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए नकद राशि देने का रुझान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे फगवाड़ा में 24 घंटे चेकिंग टीमें लगाई जाएगी। 50 हजार से अधिक की राशि जब्त करके उसकी जांच करवाई जाएगी।
सी-विजल एप का करें प्रयोग
एसडीएम कुलप्रीत सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर से सी-विजल एप डाउनलोड कर सकता है। यह एप आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए वरदान साबित होगा।
ऐसे काम करेगा सी-विजल
एसडीएम कुलप्रीत सिंह ने बताया कि एप डाउनलोड करके लोग अपनी भाषा को चयनित करके अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, जिसके बाद ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) मिलेगा व सी-विजल एप डाउनलोड हो जाएगी। इस एप पर प्रूफ के तौर पर केवल लाइव फोटो व वीडियो लोड ही की जा सकेगी।
इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं शिकायत
एसडीएम कुलप्रीत सिंह ने बताया कि सी-विजल के अलावा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 01822-292001 के अलावा टोल फ्री नंबर-1950 पर शिकायत की जा सकती है। जबकि विधानसभा हलका फगवाड़ा की शिकायत के लिए 01824-260201 पर संपर्क किया जा सकता है।