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अत्याचार रोकथाम कानून का सख्ती से हो पालन : डीसी

डीसी दीप्ति उप्पल ने अत्याचार रोकथाम एक्ट के मामलों की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Feb 2020 01:40 AM (IST)Updated: Tue, 04 Feb 2020 06:11 AM (IST)
अत्याचार रोकथाम कानून का सख्ती से हो पालन : डीसी
अत्याचार रोकथाम कानून का सख्ती से हो पालन : डीसी

संवाद सहयोगी, कपूरथला : डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल की ओर से अनुसूचित जातियां व अनुसूचित कबीलों पर अत्याचार रोकथाम एक्ट संबंधी केसों की समीक्षा की। जिला प्रबंधकीय कंप्लेक्स में इस संबंधी जिला विजिलेंस व मानीटरिग कमेटी की बैठक की प्रधानगी करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जिले में अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 को पूरी तरह से लागू करने के आदेश देते हुए कहा कि इस कानून की उल्लंघना करने वालों खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी व जिला विजिलेंस व मानीटरिग कमेटी के सदस्य अनुसूचित जातियों के साथ संबंधित गरीब वर्ग के लोगों के साथ पूरी तरह से संवेदनशीलता भरा व्यवहार अपनाएं। उन्होंने कहा कि जब भी गरीब वर्ग के साथ धक्केशाही का कोई मामला ध्यान में आएं तो तुरंत पुलिस केस दर्ज करके कानून अनुसार कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने अत्याचार रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज मामलों की प्रगति का जायजा लिया व पीड़ितों को मुआवजा देने की स्कीम तहत दिए गए मुआवजे के बारे में भी जानकारी दी। डीसी ने इस कानून तहत तफतीश मामले, अदालतों में चलते मामले, अलग अलग थानों में बकाया शिकायतें व जिला अटार्नी की ओर से भेजे गए अलग अलग अदालतों में चल रहे केसों की समीक्षा की। उन्होंने आदेश दिए कि पुराने केसों व लंबित जांच रिपोर्ट का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को हिदायत की कि सारे केसों के लिए एक ही नोडल अधिकारी तैनात करना यकीनी बनाया जाएं।

इस मौके पर डीएसपी संदीप सिंह मंड, उप जिला अटार्नी अनिल कुमार, जिला परिषद के सचिव गुरदर्शन कुंडल, जिला कल्याण अधिकारी जसदेव सिंह पूरेवाल, जिला रोजगार जनरेशन अधिकारी नीलम महे, नीरज कुमार, दविदर पाल सिंह आहूजा, सुखराज सिंह, पवन कुमार सूद, विनोद कुमार सूद व सरपंच गुरप्रीत सिंह से अलावा जिला विजिलेंस व मानीटरिग कमेटी के सदस्य व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।


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