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कमजोर कानून ने बढ़ाए चाइनीज डोर विक्रेताओं के हौसले, मिलती है सिर्फ इतनी सजा

चाइनीज डोर के साथ पकड़े जाने पर महज एक महीने की सजा और 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। मामूली सजा के कारण ही बेखौफ विक्रेता धड़ल्ले से डोर की शहर भर में सप्लाई कर रहे हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 01:31 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 01:31 PM (IST)
कमजोर कानून ने बढ़ाए चाइनीज डोर विक्रेताओं के हौसले, मिलती है सिर्फ इतनी सजा
कमजोर कानून ने बढ़ाए चाइनीज डोर विक्रेताओं के हौसले, मिलती है सिर्फ इतनी सजा

जालंधर [सुक्रांत]। चाइनीज डोर की बिक्री पर संपूर्ण प्रतिबंध के बावजूद शहर में इसकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है। चाइनीज डोर बेचने वालों के खिलाफ बना कमजोर कानून इन विक्रेताओं को ताकतवर बना रहा है। आइपीसी की धारा 188 के तहत चाइनीज डोर के साथ पकड़े जाने की बात अदालत में साबित होने पर महज एक महीने की सजा और 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में चाइनीज डोर बेचने वाले धड़ल्ले से डोर लाकर शहर भर में सप्लाई कर रहे हैं।

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पिछले कुछ सालों में इस डोर ने जैसा कहर बरपाया है, इसे खूनी डोर कहना गलत नहीं है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इस डोर का खौफ इस कदर फैल चुका है कि लोग रास्ते में लटक रही आम डोर से भी बचकर निकलते हैं कि कहीं चपेट में आकर घायल न हो जाएं। बीते दो सालों में सैकड़ों व्यक्ति चाइना डोर की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।
 

बिजली की तारों से लगते ही आ जाता है करंट

चाइनीज डोर जैसे ही बिजली की तारों से सटती है, उसमें करंट आ जाता है। ऐसे में उसे पकडऩे वाला भी करंट की चपेट आ जाता है। पिछले दो सालों में कई बच्चों को इस प्लास्टिक के धागे से करंट लग चुका है। बिजली मैकेनिक शेखां बाजार निवासी गगनदीप ङ्क्षसह ने बताया कि चाइनीज डोर में धागा नहीं होता, बल्कि पूरी तार ही प्लास्टिक की होती है और प्लास्टिक बिजली को खींचता है। इसलिए यह काफी खतरनाक है।
 

स्पेशल एक्ट बनाकर रुक सकता है व्यापार : एडवोकेट विनय
 

एडवोकेट विनय शर्मा ने बताया कि कमजोर कानून ही सबसे बड़ी समस्या है। चाइनीज डोर बेचने वालों के खिलाफ कोई ऐसी धारा नहीं, जो उसे सजा दिला सके। पकड़े जाने के बाद अदालत में साबित नहीं होता है कि चाइनीज डोर किसकी है। बिल किसी के पास नहीं होता। यदि साबित हो भी जाए तो महज 1 महीने की कैद और 200 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद बाहर आकर चाइनीज डोर बेचने वाले फिर से यही धंधा करते हैं। जिस तरह नारकोटिक में एनडीपीएस एक्ट बनाया गया था, इसमें भी कुछ ऐसा ही बदलाव होना चाहिए। चाइनीज डोर बेचने वाले सरकार को धोखा भी दे रहे हैं, ऐसे में धोखाधड़ी की धारा लगाई जाए, तभी इस डोर की बिक्री बंद हो सकती है।
 

चाइना डोर के साथ एक गिरफ्तार

जालंधर : थाना 2 की पुलिस ने साईंदास स्कूल के पास सरेआम चाइनीज डोर बेचने के मामले में गोपाल नगर निवासी दङ्क्षवदर ङ्क्षसह उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कुलबीर ङ्क्षसह ने बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई कर पप्पू से 10 गट्टू बरामद किए गए। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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