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चेक बाउंस मामले में महिला Travel Agent को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा Jalandhar News

निचली अदालत में ट्रैवल एजेंट को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई था। इसके बाद महिला ट्रैवल एजेंट ने सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की थी।

By Sat PaulEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 09:10 AM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 09:10 AM (IST)
चेक बाउंस मामले में महिला Travel Agent को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा Jalandhar News
चेक बाउंस मामले में महिला Travel Agent को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज मनजिंदर सिंह की अदालत में चेक बाउंस मामले में ट्रैवल एजेंट डुगरी लुधियाना निवासी महिला को दो साल कैद की सजा सुनाई है। होशियारपुर निवासी आशा रानी ने शिकायत की थी कि दोषी पाई गई महिला उसकी जानकारी थी। उसने अपने बेटे को कनाडा भेजने लिए उससे संपर्क किया। ट्रैवल एजेंट ने पैसे कनाडा भेजने के लिए थे, लेकिन बेटे को जॉर्डन भेज दिया। वहां से उसका बेटा वापस आया तो सारी बात बताई।

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इसके बाद जब ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया तो उसने पैसे वापस देने में आनाकानी शुरू कर दी। शिकायत देने की बात कही तो उसने छह लाख रुपये का चेक दे दिया। बैंक में चेक लगाया तो बाउंस हो गया, जिसके बाद निचली अदालत में केस लगा दिया। आशा रानी के वकील मनदीप सचदेवा ने बताया कि निचली अदालत में ट्रैवल एजेंट को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई था। इसके बाद महिला ट्रैवल एजेंट ने सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर दी। सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रैवल एजेंट की अपील को रद्द करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखने के आदेश दिए गए। 

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