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ट्रांसफर पालिसी: अब 60 नहीं 40 प्रतिशत दिव्यांग भी कर सकते हैं बदली के लिए आवेदन

शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की बदली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 06:48 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 06:48 PM (IST)
ट्रांसफर पालिसी: अब 60 नहीं 40 प्रतिशत दिव्यांग भी कर सकते हैं बदली के लिए आवेदन
ट्रांसफर पालिसी: अब 60 नहीं 40 प्रतिशत दिव्यांग भी कर सकते हैं बदली के लिए आवेदन

अंकित शर्मा, जालंधर

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शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की बदली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए ट्रांसफर पालिसी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब 60 प्रतिशत नहीं बल्कि 40 प्रतिशत दिव्यांग शिक्षक भी बदली के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक से दूसरे स्टेशन के मध्य की दूरी के तहत भी अध्यापकों को अंक मिलेंगे, क्योंकि अध्यापकों की बदली की प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन होती है। इसमें उनकी स्कूल में साल दर साल परफार्मेस, सर्विस काल आदि के मद्देनजर अंक दिए जाते हैं। एक-एक अंक सभी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

नए नियम के तहत एक से दूसरे स्कूल के मध्य की 25 किलोमीटर दूरी होने पर शिक्षकों को एक अंक मिलेगा, जबकि 50 किलोमीटर से अधिक दूर बदली करवाने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। यानी कि एक से दूसरे जिले में बदली करवाने पर कोई अंक हीं होगा। शिक्षा विभाग ने 2021 की ट्रांसफर पालिसी से दिव्यांगों को दी थी राहत

शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर पालिसी के तहत नियम बनाया गया था कि प्रत्येक शिक्षक एक स्कूल में तीन साल से अधिक समय तक नहीं रह सकता है। अगर किसी स्कूल में एक ही शिक्षक हो तो आवेदनकर्ता की बदली तब तक टाली जा सकती है, जब तक उक्त स्कूल में कोई दूसरा शिक्षक आ नहीं जाता। वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग ने इस नियम में बलिदानी फौजियों की विधवाओं, कैंसर रोगियों सहित 60 प्रतिशत दिव्यांगों को राहत दी थी और कहा था कि इन पर यह नियम लागू नहीं होता है। खास कर डायलिसिस के मरीज, एनिमिया से ग्रस्त शिक्षक, कर्मचारी, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, थैलेसीमिया या फिर पति व पत्नी की मृत्यु के बाद नौकरी पाने वाले, जिनके बच्चों की उम्र 15 साल से कम हो, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है।


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