जालंधर में कंज्यूमर कोर्ट में छह केस हारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, अब करना होगा 30 लाख का भुगतान
जालंधर में कंज्यूमर कोर्ट ने छह केसों में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रस्ट को छह अलाटियों को 30 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इन केसों में चार केस बीबी भानी कंप्लेक्स के हैं जबकि दो केस सूर्या एनक्लेव के हैं।
जालंधर, जेएनएन। कंज्यूमर कोर्ट ने छह केसों में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रस्ट को छह अलाटियों को 30 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह भुगतान अगले छह से आठ महीने में करना होगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के नए अध्यक्ष कुलजीत सिंह ने जिन केसों में फैसला दिया है, उनमें से चार केस बीबी भानी कंप्लेक्स के हैं, जबकि दो केस सूर्या एनक्लेव के हैं।
बीबी भानी कंप्लेक्स में खन्ना निवासी ईशर सिंह ने साल 2010 में 5.33 लाख, रविंदर सिंह सहगल ने 6.01 लाख, सराए खास के निर्मल सिंह ने 5.64 लाख और मीनू चोपड़ा ने 5.64 लाख रुपये में फ्लैट लिया था। इन्हें तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया तो चारों ने कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया। इन चारों मामलों में कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दिया है कि अलाटियों को मूल राशि, नौ प्रतिशत ब्याज, 10 हजार जुर्माना और मुआवजा दिया जाए। सभी को 5-5 हजार रुपये कानूनी फीस भी देनी होगी।
दो अन्य मामले सूर्या एनक्लेव के हैं। इसमें अलाटी हरप्रीत सिंह और जतिंदर सिंह ने 170 एकड़ स्कीम में प्लाट लिए थे। ट्रस्ट यहां पर वादे के मुताबिक गैस पाइप और अन्य सुविधा नहीं दे पाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अलाटी हरप्रीत सिंह को 2.80 लाख और जतिंदर सिंह को 70342 रुपये का भुगतान करे।
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें