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मकसूदां मंडी में दूसरे दिन भी छापामारी, 16 क्विंटल और पॉलिथिन जब्त

कारोबारियों के हल्के विरोध के बावजूद लगातार दूसरे दिन मकसूदां मंडी में पॉलिथिन के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी रही। बुधवार को 14 क्विंटल पॉलिथिन जब्त करने के बाद वीरवार को 16 क्विंटल पॉलिथिन जब्त की गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 04:57 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 04:57 PM (IST)
मकसूदां मंडी में दूसरे दिन भी छापामारी, 16 क्विंटल और पॉलिथिन जब्त
मकसूदां मंडी में दूसरे दिन भी छापामारी, 16 क्विंटल और पॉलिथिन जब्त

जागरण संवाददाता, जालंधर : कारोबारियों के हल्के विरोध के बावजूद लगातार दूसरे दिन मकसूदां मंडी में पॉलिथिन के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी रही। बुधवार को 14 क्विंटल पॉलिथिन जब्त करने के बाद वीरवार को 16 क्विंटल पॉलिथिन जब्त की गई। सुप¨रटेंडेंट मनदीप ¨सह के नेतृत्व में तहबाजारी ब्रांच की टीम सुबह छह बजे पुलिस टीम के साथ छापामारी करने मकसूदां मंडी पहुंच गई। कुछ दुकानदारों और कारोबारियों ने टीम का हल्का विरोध किया गया पर इसका कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा। चार कारोबारियों के गोदामों से निगम की टीम ने सुबह 11 बजे तक की 16 क्विंटल पॉलिथिन जब्त कर ली।

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सुप¨रटेंडेंट मनदीप ¨सह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक गोदाम मालिक ताला लगाकर भाग गया। आधे घंटे बाद भी जब वह नहीं लौटा तो निगम के मुलाजिमों ने मंडी बोर्ड के सुपरवाइजर को बुलाया। उसकी मौजूदगी में गोदाम का ताला तोड़कर पॉलिथिन जब्त की गई। रेहड़ी-फड़ी वालों को भी दी चेतावनी

कार्रवाई के दौरान रेहड़ी-फड़ी वालों से भी पॉलिथिन के लिफाफे जब्त किए गए। इस दौरान उनको और छोटे दुकानदारों को भी पॉलिथिन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी गई। एंटी पॉलिथिन ड्राइव जारी रहेगी। फिलहाल पहले चरण में बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई होगी ताकि सप्लाई चेन तोड़ी जा सके। इसके बाद पूरे शहर में पॉलिथिन रखने और इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

-दीपर्वा लाकड़ा, निगम कमिश्नर।

कमिश्नर से मिले पॉलिथिन विक्रेता, कहा- केंद्र सरकार का नियम हो लागू

लगातार दो दिन की कार्रवाई से तमतमाए कुछ पॉलिथिन कारोबारियों ने वीरवार दोपहर कमिश्नर दीपर्वा लाकड़ा से मुलाकात कर पॉलिथिन पर प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार के नियमों को ही लागू करने की मांग की। कारोबारियों का कहना था कि लुधियाना नगर निगम में इस संबंध में हाउस में प्रस्ताव पारित कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया गया है। जालंधर में भी हाउस में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र के नियमों के मुताबिक 50 माइक्रोन से अधिक वाला पालीथिन इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

वहीं, कमिश्नर ने कारोबारियों से कहा कि सरकारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में किसी तरह के पॉलिथिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। निगम प्रशासन को इस पर ही अमल करना होगा। हालांकि, उन्होंने कहा अगर हाउस को पॉलिथिन के संबंध में कोई प्रस्ताव बनाकर सरकार को मंजूरी के लिए भेजना है तो इस पर हाउस ही कोई फैसला ले सकता है।


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