हाईकोर्ट में दी 100 अवैध कॉलोनियों व इमारतों की नई लिस्ट, लोकल कमिश्नर लगाने की मांग
आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जालंधर में लोकल कमिश्नर लगाने की जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी किसी अन्य विभाग के अफसर को दी जाए।
जालंधर, जेएनएन। आरटीआइ एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह ने अवैध कॉलोनियों और इमारतों के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में एक नई लिस्ट जोड़ी है। करीब 100 कॉलोनियों और इमारतों की सूची हाई कोर्ट में देकर उन्होंने कहा है कि जनहित याचिका पर सुनवाई और सख्ती के बावजूद शहर में अवैध निर्माण और कॉलोनियां विकसित होने का काम रुक नहीं रहा है। इन कॉलोनियों और इमारतों की निरंतर जांच करने की जरूरत है।
सिमरनजीत ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जालंधर में लोकल कमिश्नर लगाने की जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी किसी अन्य विभाग के अफसर को दी जाए। अगर किसी अन्य विभाग के अफसर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी तो बिना मंजूरी विकसित हो रही कॉलोनियों और बिना नक्शा पास किए बन रही इमारतों की जांच बेहतर ढंग से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करने में पूरी तरह फेल हैं क्योंकि उनकी रहनुमाई में ही अवैध काम हो रहा है।
सिमरनजीत की याचिका पर हो रही है 448 अवैध कॉलोनियों और इमारतों पर कार्रवाई
आरटीआइ एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह ने पहले 448 कॉलोनियों और इमारतों की लिस्ट हाईकोर्ट में दी थी। हाईकोर्ट ने इन सभी पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और नगर निगम से समय-समय पर रिपोर्ट भी देने को कहा है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को है। नगर निगम ने अभी 167 इमारतों और कॉलोनियों पर कार्रवाई करनी है। इसके लिए छह महीने का समय मांगा है। इसके लिए तीन शेड्यूल दिए हैं। हर दो महीने में जिन इमारतों पर कार्रवाई की जानी है उसकी लिस्ट कोर्ट में दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बिना मंजूरी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।
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