OTS में व्यापारियों को मिला एक्स पार्टी केसों को रेक्टिफाई कराने का मौका, सरकार ने दिया तीन महीने का समय
पंजाब सरकार की तरफ से ओटीएस एक फरवरी से लागू की जा रही है और इसे 30 अप्रैल तक लागू ही रखा जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से इस दौरान एक्स पार्टी हो चुके मामलों में वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत भुगतान करने का मौका दिया गया है।
जालंधर, [मनुपाल शर्मा]। सी-फार्म से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लाई गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) एक्स पार्टी हो चुके मामलों को भी रेक्टिफाई करने का एक मौका है। पंजाब सरकार की तरफ से ओटीएस एक फरवरी से लागू की जा रही है और इसे 30 अप्रैल तक लागू ही रखा जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से इस दौरान एक्स पार्टी हो चुके मामलों में वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत भुगतान करने का मौका दिया गया है, लेकिन साथ ही में सुविधा यह भी है कि अगर इस अवधि के दौरान अगर संबंधित व्यापारी कारोबारी अथवा उद्योगपति अन्य राज्यों से अपने सी फार्म ले आते हैं तो उन्हें सी फार्म जमा करवाकर अपने एक्स पार्टी हो चुके मामलों को भी रेक्टिफाई करवाने का मौका मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यापारी के एक लाख के सी फार्म अभी तक विभाग के पास जमा नहीं करवाए गए हैं। अगर संबंधित व्यापारी उसमें से 80 हजार के सी फार्म भी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है तो फिर मात्र 20 हजार के ऊपर ही 4 फीसद टैक्स की दर के मुताबिक 800 रुपए टैक्स बनेगा और पंजाब सरकार की तरफ से 90 फीसद टैक्स में दी गई छूट के मुताबिक संबंधित व्यापारी को मात्र 80 रुपए ही जमा कराने होंगे।
इस तरह मामलों को करवाया जा सकेगा रेक्टिफाई
व्यापार सेना पंजाब के अध्यक्ष एवं खेल उद्योग संघ संघर्ष समिति के कन्वीनर रविंदर धीर ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से ओटीएस लाकर वाकई में व्यापारी वर्ग को एक बड़ी राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि अब 30 अप्रैल तक भी व्यापारियों के पास एक मौका है कि अगर वह संबंधित राज्य से अपने सी-फार्म ले आते हैं तो फिर एक्स पार्टी हो चुके मामलों को रेक्टिफाई भी करवाया जा सकेगा। रविंदर धीर ने कहा कि उनकी कोशिश है कि एक लाख रुपए तक दी गई टैक्स में 90 फीसद की छूट को पांच लाख तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा 2014-15 से लेकर 2017-18 तक के सी मामलों से संबंधित मामलों के लिए भी ओटीएस लाई जाए।