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केवल सुपर एसएमएस से लैस कंबाइन से ही कर सकेंगे धान की कटाई, जालंधर प्रशासन ने जारी की हिदायतें

एसडीएम राहुल सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रीवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत एसएमएस के बिना कंबाइन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बिना कंबाइन के इस्तेमाल और बिक्री पर सख्ती से रोक लगा दी गई है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 03:51 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 03:51 PM (IST)
केवल सुपर एसएमएस से लैस कंबाइन से ही कर सकेंगे धान की कटाई, जालंधर प्रशासन ने जारी की हिदायतें
कृषि विभाग के पास एसएमएस से लैस 650 कंबाइन मशीन रजिस्टर्ड हैं, केवल इन्हीं के इस्तेमाल की अनुमति होगी।

जालंधर, जेएनएन। पराली जलाने से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने किसानों को केवल सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) से लैस कंबाइन का ही इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। इस संबंध में कंबाइन निर्माताओं के साथ बैठक के दौरान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट-दो राहुल सिद्धू ने कहा कि पराली को नष्ट करने में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन के साथ एसएमएस सिस्टम ना होने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पराली जलने से पैदा होने वाली जहरीली गैसों से कोविड-19 के मरीजों की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा।

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एसडीएम राहुल सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रीवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत एसएमएस के बिना कंबाइन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बिना कंबाइन के इस्तेमाल और बिक्री पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखी जा रही है।

उन्होंने कंबाइन ऑपरेटरों को मास्क पहनने और कंबाइन को बार-बार कीटाणुमुक्त करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्य खेतीबाड़ी अफसर डॉ. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग के पास 650 कंबाइन मशीन रजिस्टर्ड हैं, जो इस तकनीक से लैस हैं। केवल इन्हीं के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इस अवसर पर उनके साथ डॉ. नरेश गुलाटी, डॉ. अरुण कोहली व इंजीनियर नवदीप सिंह मौजूद थे।

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