पंजाब बंदः ऑक्सीजन ले जा रहे वाहन न रोकने पाएं प्रदर्शनकारी, डीसी को दिए निर्देश
प्रदेश के डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने पंजाब के सभी जिलाधीशों को पत्र लिखकर आदेश जारी किए हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाले ट्रक या टैंकर किसी भी हालत में प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं रोके जाने चाहिए।
जालंधर, जेएनएन। कृषि विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को धरना देने वाले किसानों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाले वाहनों को न रोकने दिया जाए। प्रदेश के डायरेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने पंजाब के सभी जिलाधीशों को पत्र लिखकर आदेश जारी किए हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाले ट्रक या टैंकर किसी भी हालत में प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं रोके जाने चाहिए। सूबे में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हर हाल में बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित जिले की पुलिस को निर्देश जारी करने को भी कहा है। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से अपने पत्र में यह भी लिखा गया है कि औद्योगिक इकाइयों को उनके परिसर के भीतर उत्पादन करने दिया जाए।
दूसरी तरफ जालंधर इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट एक्सटेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरिंदर सिंह सग्गू ने विधायक बावा हैनरी के साथ बैठक के बाद यह बताया कि किसान आंदोलन के मद्देनजर नियंत्रित तरीके से औद्योगिक इकाइयों का संचालन करने का फैसला लिया गया है। इसमें श्रमिकों की मूवमेंट और खरीदारी को दिन के समय कम से कम किया जाएगा और वाहनों को फैक्ट्री परिसर के भीतर ही खड़ा किया जाएगा। हालांकि कई उद्योगपतियों की तरफ से इस फैसले को भी बंद का दूसरा रूप ही बताया गया है।
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