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50 हजार बिजली का बिल जमा न करवाने वाले 4500 डिफाल्टरों के कटेंगे कनेक्शन Jalandhar News

पॉवरकाम ने ऐसे डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार कर ली है। यह वे लोग हैं जिन्हें पॉवरकाम कई बार बिल जमा करवाने के लिए नोटिस भी भेज चुका है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल नहीं जमा करवाया।

By Edited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 07:16 PM (IST)Updated: Tue, 24 Sep 2019 12:40 PM (IST)
50 हजार बिजली का बिल जमा न करवाने वाले 4500 डिफाल्टरों के कटेंगे कनेक्शन Jalandhar News
50 हजार बिजली का बिल जमा न करवाने वाले 4500 डिफाल्टरों के कटेंगे कनेक्शन Jalandhar News

जालंधर, [कमल किशोर]।  पावरकॉम बिजली का बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस कड़ी के तहत सबसे पहले उन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे, जिनका बकाया 50 हजार रुपये से ज्यादा है।

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पॉवरकाम ने ऐसे डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार कर ली है। यह वे लोग हैं जिन्हें पॉवरकाम कई बार बिल जमा करवाने के लिए नोटिस भी भेज चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल नहीं जमा करवाया। यही नहीं ऐसे उपभोक्ताओं के लिए पॉवरकाम वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी स्कीम ला चुका है लेकिन कोई भी उपभोक्ता इसका हिस्सा नहीं बना। ऐसे में पावरकॉम के करोड़ों रुपये डिफाल्टर मनी के रूप में रुके पड़े हैं।

जालंधर सर्किल की बात करें तो 5.45 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 4500 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका बिल 50000 रुपये से अधिक है। इसी तरह 15 हजार उपभोक्ता ऐसे है जिनका बिल 20 हजार रुपए से अधिक है। वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी 50 हजार रुपये तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं की सूचि पावरकॉम के वसूली विभाग को सौंप दी है।

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ले सकते हैं लाभ

अगर उपभोक्ता ने बिल जमा नहीं करवाया तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को पावरकॉम के सेवा केन्द्र में जाकर स्कीम का फार्म भरना होगा। स्कीम का हिस्सा बनने के लिए घरेलू उपभोक्ता को 2000 रुपये प्रोसेसिंग और औद्योगिक उपभोक्ता को 5000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।

विभाग को सौंपी गई है लिस्ट

डिप्टी चीफ इंजीनियर हरजिंदर सिंह बांसल ने कहा कि 50 हजार रुपये तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ता के कनेक्शन काटे जाएंगे। लिस्ट वसूली विभाग को सौैंपी जा चुकी है। अगर उपभोक्ता बिल की राशि एक दम से नहीं दे सकता तो वह वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी स्कीम का हिस्सा बन सकता है। किश्तों में बिल की अदायगी कर सकता है।

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