आय छिपाने पर अब लगता है भारी जुर्माना, ईमानदारी बरतें और टैक्स चुकाएं
आयकर कानून की धारा 271 (1) (सी) खत्म कर दी गई है। इस धारा के स्थान पर नई धाराएं 270ए व 270एए लागू हो चुकी हैं।
जागरण संवाददाता, जालंधर : आयकर कानून की धारा 271 (1) (सी) खत्म कर दी गई है। इस धारा के स्थान पर नई धाराएं 270ए व 270एए लागू हो चुकी हैं। यह धाराएं आयकर दाता के अपनी आय कम दिखाने और आय गलत दिखाने पर लगने वाले जुर्माने से संबंध रखती हैं। उक्त जानकारी इनकम टैक्स बार जालंधर के प्रधान एसपी ¨सह चौहान के नेतृत्व में आयोजित सेमिनार के दौरान दी गई।
सेमिनार में मुख्य वक्ता एडवोकेट जेएस भसीन ने इनकम टैक्स कानून की नई धाराओं 270ए तथा 270एए के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। एडवोकेट भसीन ने बताया कि 1 अप्रैल 2017 से आयकर कानून की धारा 271 (1) (सी) खत्म कर दी गई है। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की स्थिति में यह जुर्माना उक्त आय पर बनते टैक्स का 50 फीसद होगा और कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर कोई आय गलत या छिपाई गई है तो यह जुर्माना उस पर बनते टैक्स का 200 फीसद होगा। उन्होंने बताया कि ईमानदारी के साथ सभी को अपना बनता टैक्स चुकाना चाहिए। जीएसटी ने तो टैक्स की प्रक्रिया और भी सरल कर दी है।
इस मौके पर एडवोकेट ज¨तदर भाटिया, एसके कोंडल, राजेश गुप्ता, वीएम अरोड़ा, एमके जैन, अमर लखनपाल, मुनीष कपूर, सुभाष कुंदरा, बिबानजोत ¨सह, गुलशन कटारिया, राकेश कुमार, रोहित भारद्वाज, राम छाबरा, एसके कुमार, परमजीत ¨सह, वरुण चड्ढा, अमित बजाज, संजीव कौंडल, मंजीत ¨सह, सरवन कुमार, समीर भाटिया, अजय बंगोत्रा, संजीव पुरी, विवेक बत्तरा, अंकित मल्होत्रा, शिव कुमार (सभी वकील) मौजूद थे। इस मौके पर आयकर विभाग के लीगल काउंसिल जसपाल ¨सह व सदस्यों का आभार जताया गया।