सिर्फ लाइसेंस वाले ही बेच सकेंगे बल्टर्न पार्क में पटाखे, इन पर लगाया बैन Jalandhar News
डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर बलकार सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि वल्टर्न पार्क में सिर्फ लाइसेंस वाले ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं।
जालंधर, जेएनएन। वल्टर्न पार्क में पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस वालों के अलावा दूसरों को भी दुकानें देने के मुद्दे पर कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आई है। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर बलकार सिंह ने वीरवार को आदेश जारी किए कि वल्टर्न पार्क में सिर्फ लाइसेंस वाले ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं।
इसके अलावा किसी दूसरे को वहां पटाखे नहीं बेचने दिए जाएंगे। सिर्फ लाइसेंस वाले ही पटाखा बिक्री करें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एडीसीपी वन व टू, एसीपी वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, मॉडल टाउन, कैंट, सीआर व स्पेशल ब्रांच के सातों एसीपी व शहरी पुलिस के सभी एसएचओ को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि दीवाली के मद्देनजर पटाखों की खरीद-बिक्री के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।
उन्होंने साइलेंस जोन के आधे किलोमीटर के एरिया में पटाखा बिक्री पर भी रोक लगाने के लिए कहा है। इसमें अस्पताल, स्कूल और सुच्ची पिंड को शामिल किया गया है जहां इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के ऑयल टर्मिनल हैं।
पटाखे वाले विदेशी खिलौनों पर बैन
डीसीपी बलकार सिंह ने कहा कि शहर में खिलौने या बिजली के सामान के रूप में आए विदेशी पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इनको बेचने व स्टोर करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
आठ से दस बजे तक ही चलेंगे पटाखे
डीसीपी बलकार सिंह ने कहा कि शहर में पटाखे सिर्फ रात को आठ बजे से दस बजे तक यानि दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे। सिर्फ क्रिसमस व नए साल के मौके पर रात को 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े 12 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति है।
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